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16 अगस्त तक पटना हाईकोर्ट परिसर में कुछ अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश

पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के आदेशानुसार हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने शुक्रवार को इस आशय की नोटिस जारी की है. जिसमें कहा गया कि हाईकोर्ट के स्टाफ समेत अन्य व्यक्तियों को आगामी 16 अगस्त तक कार्यालय आने की जरूरत नहीं है.

पटना हाईकोर्ट
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Published : Aug 7, 2020, 9:09 PM IST

पटना: कोरोना संकट के मद्देनजर पटना हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश सिर्फ कुछ अधिकृत व्यक्तियों तक ही सीमित होगा. पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के आदेशानुसार हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने शुक्रवार को इस आशय की नोटिस जारी की है. जिसमें कहा गया कि हाईकोर्ट के स्टाफ समेत अन्य व्यक्तियों को आगामी 16 अगस्त तक कार्यालय आने की जरूरत नहीं है.

इस दौरान सभी पटना हाईकोर्ट के सभी स्टाफ अपने आवास से ही कार्य करेंगे. साथ ही इस दौरान सभी कर्मचारियों को उनका अधिकृत मोबाइल नंबर ऑन रखने का निर्देश दिया गया है. इस बीच रजिस्ट्रार (लिस्ट) और रजिस्ट्रार(आई टी) सह सीपीसी मुकदमों की सुनवाई के लिए कम से कम कर्मचारियों के साथ वर्चुअल अदालतों की व्यवस्था करने का कार्य करेंगे.

  • रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक पटना हाईकोर्ट के सभी कर्मचारियों को घर से कार्य करने की प्राथमिकता होगी.

पटना: कोरोना संकट के मद्देनजर पटना हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश सिर्फ कुछ अधिकृत व्यक्तियों तक ही सीमित होगा. पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के आदेशानुसार हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने शुक्रवार को इस आशय की नोटिस जारी की है. जिसमें कहा गया कि हाईकोर्ट के स्टाफ समेत अन्य व्यक्तियों को आगामी 16 अगस्त तक कार्यालय आने की जरूरत नहीं है.

इस दौरान सभी पटना हाईकोर्ट के सभी स्टाफ अपने आवास से ही कार्य करेंगे. साथ ही इस दौरान सभी कर्मचारियों को उनका अधिकृत मोबाइल नंबर ऑन रखने का निर्देश दिया गया है. इस बीच रजिस्ट्रार (लिस्ट) और रजिस्ट्रार(आई टी) सह सीपीसी मुकदमों की सुनवाई के लिए कम से कम कर्मचारियों के साथ वर्चुअल अदालतों की व्यवस्था करने का कार्य करेंगे.

  • रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक पटना हाईकोर्ट के सभी कर्मचारियों को घर से कार्य करने की प्राथमिकता होगी.
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