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मगध यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक, निगरानी विभाग से जवाब तलब

पटना हाईकोर्ट ने मगध विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर डॉ राजेन्द्र प्रसाद को बड़ी राहत दी है. उनकी गिरफ्तारी पर 9 मई तक रोक लगा दी है. अदालत ने राज्य निगरानी विभाग से जवब तलब किया है. अगली सुनवाई 9 मई को होगी.

Patna High Court News
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Published : Apr 28, 2022, 9:21 AM IST

पटना : पटना हाईकोर्ट ने मगध विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर (वीसी) डॉ राजेन्द्र प्रसाद की गिरफ्तारी (Former Vice Chancellor of Magadh University) पर 9 मई 2022 तक रोक लगा कर राहत दी है. जस्टिस आशुतोष कुमार ने प्राथमिकी रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य निगरानी विभाग से जवाब तलब किया है. इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट को तीन सप्ताह के भीतर सुनवाई करने का आग्रह किया था. साथ ही साथ उनकी गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगा दिया था.


ये भी पढ़ें- दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा, 'क्या पीएम के खिलाफ जुमला शब्द का इस्तेमाल उचित है'

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉ रणजीत कुमार ने बताया कि - सुप्रीम कोर्ट ने राजेन्द्र प्रसाद द्वारा पटना हाई कोर्ट में दायर अग्रिम जमानत व कार्यवाही को रद्द करने हेतु दायर अर्जियों पर सुनवाई की थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस बीच याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को निष्पादित कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश को पारित किया था.

राजेन्द्र प्रसाद के विरुद्ध IPC की धारा 120 बी (अपराध करने के लिए रची गई आपराधिक साजिश) / 420(जालसाजी) व भ्रष्टाचार निवारण एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया था. इसके पूर्व याचिकाकर्ता ने पटना हाई कोर्ट के समक्ष अग्रिम जमानत हेतु याचिका भी दायर किया है. इसके अलावा याचिकाकर्ता ने आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने के लिए अर्जी भी दायर किया है. सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता की दलील थी कि उनकी अर्जियों पर सुनवाई बड़े पैमाने पर मुकदमों के लंबित रहने की वजह से नहीं सुना जा रहा है. इस मामलें पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई 9 मई 2022 को होगी.

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पटना : पटना हाईकोर्ट ने मगध विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर (वीसी) डॉ राजेन्द्र प्रसाद की गिरफ्तारी (Former Vice Chancellor of Magadh University) पर 9 मई 2022 तक रोक लगा कर राहत दी है. जस्टिस आशुतोष कुमार ने प्राथमिकी रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य निगरानी विभाग से जवाब तलब किया है. इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट को तीन सप्ताह के भीतर सुनवाई करने का आग्रह किया था. साथ ही साथ उनकी गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगा दिया था.


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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉ रणजीत कुमार ने बताया कि - सुप्रीम कोर्ट ने राजेन्द्र प्रसाद द्वारा पटना हाई कोर्ट में दायर अग्रिम जमानत व कार्यवाही को रद्द करने हेतु दायर अर्जियों पर सुनवाई की थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस बीच याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को निष्पादित कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश को पारित किया था.

राजेन्द्र प्रसाद के विरुद्ध IPC की धारा 120 बी (अपराध करने के लिए रची गई आपराधिक साजिश) / 420(जालसाजी) व भ्रष्टाचार निवारण एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया था. इसके पूर्व याचिकाकर्ता ने पटना हाई कोर्ट के समक्ष अग्रिम जमानत हेतु याचिका भी दायर किया है. इसके अलावा याचिकाकर्ता ने आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने के लिए अर्जी भी दायर किया है. सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता की दलील थी कि उनकी अर्जियों पर सुनवाई बड़े पैमाने पर मुकदमों के लंबित रहने की वजह से नहीं सुना जा रहा है. इस मामलें पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई 9 मई 2022 को होगी.

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