पटना: अधिसूचना जारी होने के साथ ही बिहार में पंचायत चुनाव (Panchayt Elections) की गहमागहमी तेज हो गई है. बुधवार से सभी छह पदों के लिए उम्मीदवार अपना नामांकन कर सकेंगे. राज्य निर्वाचन आयोग ने इसी के साथ चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए शुल्क भी निर्धारित कर दिया है.
ये भी पढ़ें: बिहार में 24 सितंबर से 12 दिसंबर तक 11 चरणों में पंचायत चुनाव, अधिसूचना जारी
बिहार में 11 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव के तहत 2 लाख 55 हजार 22 पदों के लिए वोट डाले जाएंगे. राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्राम कचहरी पंच और ग्राम पंचायत सदस्य का नामांकन शुल्क 250 रुपया निर्धारित है जबकि महिला, एससी, एसटी व अति पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों के लिए नामांकन शुल्क 125 रुपये निर्धारित है.
वहीं, मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति सदस्यों के नामांकन शुल्क प्रति प्रत्याशी एक हजार निर्धारित किया है. इन तीनों पदों के लिए महिला, एससी, एसटी व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों को आधा शुल्क के रूप में 500 रुपये देने होंगे.
ये भी पढ़ें: पंचायत चुनाव: PM मोदी की उपलब्धियों को निचले स्तर तक ले जाएगी BJP
जबकि जिला परिषद के सदस्य के रूप में नामांकन करने पर नामांकन शुल्क दो हजार रुपये प्रति सदस्य निर्धारित है जबकि महिला, एससी, एसटी व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी को एक हजार नामांकन शुल्क देय होगा. नामांकन करने के बाद यह शुल्क किसी भी दशा में प्रत्याशियों को वापस नहीं किया जा सकेगा.
इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी एक पद के लिए कोई प्रत्याशी अधिकतम दो सेट में ही नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है. हालांकि उस प्रत्याशी को एक ही नामांकन शुल्क देना होगा.
ये भी पढ़ें: पंचायत चुनाव: मसौढ़ी के ग्रामीणों का फैसला, विकास के नाम पर ठगने वालों को नहीं देंगे वोट
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के मुताबकि उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने के समय नियम 40 के अनुसार नामांकन शुल्क देना होगा. नामांकन शुल्क की निर्धारित राशि को कोषागार चालान या नगद राशि जमा कर नाजिर रसीद लगाना होगा. साथ ही नाम निर्देशन शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा.
वहीं, जिला परिषद के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नाम निर्देशन पत्र अनुमंडल कार्यालय में दाखिल किया जाएगा. जबकि ग्राम कचहरी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति सदस्य व प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रखंड कार्यालय में दाखिल किया जाएगा. नाम निर्देशन पत्र अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं निर्वाची पदाधिकारी या सहायक निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना है. किसी भी हालत में डाक या प्रस्तावक या किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दाखिल नहीं किया जाएगा.
ये भी पढ़ें: दलगत आधार पर नहीं होंगे पंचायत चुनाव, फिर भी अपनी 'जमीन' मजबूत करने में जुटी पार्टियां
किसी पद विशेष के लिए कोई भी व्यक्ति एक से अधिक अभ्यर्थी का प्रस्तावक नहीं बनेगा. कोई व्यक्ति जो स्वयं किसी निर्वाचन क्षेत्र का व्यक्ति है, उस निर्वाचन क्षेत्र के किसी अन्य व्यक्ति का प्रस्तावक नहीं होगा. अनारक्षित पद पर आरक्षित कोटि का कोई भी अभ्यर्थी चुनाव लड़ सकता है.
आपको बताएं कि पंचायत चुनाव के लिए 24 सितंबर, 29 सितंबर, 8 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 3 नवंबर, 15 नवंबर, 24 नवंबर, 29 नवंबर, 8 दिसंबर और 12 दिसंबर को मतदान होगा. चुनाव आयोग ने बताया कि मुखिया के 8072 पद, ग्राम पंचायत सदस्य के 113307 पद, पंचायत समिति सदस्य के 11104 पद, जिला परिषद सदस्य के 1160, ग्राम कचहरी सरपंच के लिए 8072 और पंच के लिए 113307 पदों पर चुनाव होंगे. कुल 255022 पदों के लिए वोट डाले जाएंगे.