पटना: राजधानी पटना के ट्रैफिक एसपी के साथ तमाम ऑटो यूनियन के द्वारा 9 दिसंबर को एक बैठक का आयोजन किया गया है. जिसमें साफ तौर से यह निर्देश दिया जाएगा कि सभी ऑटो पर चालक और मलिक का नाम और मोबाइल नंबर लिखा होना अनिवार्य है. वहीं सीट से अधिक लोगों को बैठने पर जुर्माना भरना होगा. चालक के सीट पर अगर ऑटो वाले पैसेंजर को बैठाएंगे तो प्रति यात्री 200 रुपये जुर्माना भरना होगा.
कैमरे से रहेगी पूरे शहर पर नजर: बता दें कि आईसीसीसी के माध्यम से पूरे शहर में कैमरे लगाए गए हैं. इसके माध्यम से यातायात नियम तोड़ने वाले के खिलाफ लगातार ऑनलाइन चालान काटा जा रहा है, उसी कड़ी में अब बढ़ते जाम और दुर्घटना की समस्या को देखते हुए ऑटो चालकों पर भी कार्रवाई की जाएगी. अब ऑटो सीट से अधिक बैठने वाले प्रति व्यक्ति पर 200 रुपये का जुर्माना चालक को भरना होगा. वहीं ड्राइवरी सीट के बगल में यात्री को बैठाने पर प्रतिबंध लगाया गया है. पटना ट्रैफिक एसपी पुरण झा ने बैठक में यह निर्णय लिया है और यह आदेश पारित किया है.
पटना जंक्शन पर बढ़ी अपराध की घटना: आए दिन पटना जंक्शन पर लगभग ढाई से 3 लाख लोग पहुंचते हैं और लाखों यात्रियों का आवागमन होता है. उसी कड़ी में ऑटो चालकों के द्वारा काफी अपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है. वहीं ऑटो चालक यात्रियों का बैग और मोबाइल लेकर फरार हो जाते हैं. जिसको देखते हुए पटना के कोतवाली थाना पुलिस के द्वारा एक पहल की गई. जिसमें पटना जंक्शन से चलने वाले ऑटो चालकों के साथ ऑटो यूनियन के लोगों को कई निर्देश दिया गया.
ऑटो चालकों के लिए खास निर्देश: सभी ऑटो पर ऑटो मलिक और ऑटो चालक का नाम और नंबर लिखा होना चाहिए. जिससे कि बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाया जा सके.राजधानी पटना के गांधी मैदान, कोतवाली, शास्त्री नगर के साथ विभिन्न थाना में आए दिन शिकायत आती है कि ऑटो चालकों के द्वारा ठगी की गई है. वहीं यात्रियों के सामान भी लेकर फरार हो जाते हैं. जिसको देखते हुए पटना पुलिस के द्वारा यह पहल की गई है. जिसमें 9 दिसंबर को पूरे पटना में यह नियम लागू कर दिया जाएगा.
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