पटना/पलामू: आचार संहिता उल्लंघन मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव (RJD Chief Lalu Prasad Yadav) की आज झारखंड के पलामू कोर्ट में पेशी हुई है. जहां से उनको बड़ी राहत मिली है. पलामू व्यवहार न्यायालय ने सुनवाई करते हुए उन पर 6 हजार का जुर्माना लगाया गया है. लालू के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया है कि मामला 2009 का है. चुनाव प्रचार के दौरान पायलट ने हेलीकॉप्टर तय जगह से अलग लैंड कराया था. उसी को लेकर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था. मामले में लालू यादव पहले से ही जमानत पर थे.
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"बिहार के पूर्व सीएम और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन पर 6000 रुपये का जुर्माना लगाया है. मामले का निपटारा कर दिया गया है और वह अब आरोपों से मुक्त हैं. उन्हें दोबारा यहां आने की जरूरत नहीं है"- धीरेंद्र कुमार सिंह, लालू यादव के वकील
आचार संहिता उल्लंघन मामले में लालू की पेशी: पूरे दिन लालू प्रसाद यादव मीडिया से दूर दूर रहे. लालू प्रसाद यादव के करीबी भोला प्रसाद यादव और जयप्रकाश नारायण यादव की अनुमति मिलने के बाद ही लोग उनसे मिल पाते थे. बीच में एक बार कुछ मीडियाकर्मियों से लालू प्रसाद यादव ने मुलाकात की. इस दौरान किसी भी प्रकार की फोटो वीडियो बनाने पर रोक लगा दी गई थी. काफी धीमी आवाज में लालू प्रसाद यादव ने मीडिया से कहा कि वे इलाज करवाने वाले हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है. पलामू का तापमान मंगलवार को भी काफी अधिक था, तबीयत सही नहीं रहने और गर्मी के कारण लालू प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित नहीं किया. शाम पांच बजे के करीब आधे घंटे के लिए सर्किट हाउस के हॉल में बैठे और फिर अपने कमरे में चले गए.
1995-96 में आचार संहिता के उल्लंघन का मामलाः राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने बताया कि वर्ष 1995-96 में लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की चुनावी सभा गढ़वा के मैदान में आयोजित की गयी थी. मैदान में इतनी भीड़ हो गयी थी कि हैलीकॉप्टर के पायलट ने सुरक्षा के मद्देनजर बगल के खेत में चॉपर को उतार दिया गया था. इसी को लेकर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था. इसी को लेकर पलामू कोर्ट की ओर से उन्हें अदालत में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था.
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