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बुरे फंसे बाहुबली विधायक अनंत सिंह, UAPA के तहत घोषित किए जा सकते हैं आतंकी

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Published : Aug 17, 2019, 2:42 PM IST

1967 में पारित हुए गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) कानून के तहत केन्द्र सरकार किसी भी संगठन या व्यक्ति को गैरकानूनी घोषित कर सकती है. सरकार को अधिकार दिया गया है.

मोकामा विधायक अनंत सिंह

बाढ़: मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है. विधायक के घर से AK-47 बरामद होने के बाद उनपर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. अनंत सिंह पर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रीवेंशन एक्ट (UAPA) के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस एक्ट के कारण बाहुबली विधायक आतंकी घोषित हो सकते हैं. हालांकि इसके लिए राज्य सरकार की अनुमति जरूरी है.

छोटे सरकार सहित अन्य लोगों के खिलाफ बाढ़ थाने में आर्म्स एक्ट, गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के अलावा विस्फोटक अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है. प्रतिबंधित हथियार AK-47 और हैंड ग्रेनेड के मामले में बाढ़ थाने में मामला दर्ज किया गया है.

AK 47
बाहुबली विधायक के घर से बरामद AK-47

बाढ़ ASP लिपि सिंह ने की पुष्टि
बाढ़ ASP लिपि सिंह ने केस के संदर्भ में बताया कि अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. आर्म्स एक्ट, गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) और विस्फोटक अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है. लिपि सिंह ने बताया कि आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट के समक्ष सारे सबूत पेश करेंगे. इसके बाद वारंट के लिए अप्लाई करेंगे.

ईटीवी भारत संवाददाता की रिपोर्ट

अनंत सिंह को जाना पड़ेगा जेल
दर्ज एफआइआर में धारा लगने के बाद अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है. क्योंकि इसमें अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है. किसी भी हालत में मोकामा विधायक अनंत सिंह को जेल जाना पड़ेगा. इस केस में बाढ़ ASP लिपि सिंह को अनुसंधानकर्ता बनाया गया है. कानून के अनुसार यूएपीए की धारा में डीएसपी स्तर के पदाधिकारी अनुसंधानकर्ता बनते हैं.

बाढ़ ASP लिपि सिंह ने की पुष्टि

क्या होता है UAPA कानून?
1967 में पारित हुए गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) कानून के तहत केन्द्र सरकार किसी भी संगठन या व्यक्ति को गैरकानूनी घोषित कर सकती है. सरकार को अधिकार दिया गया है, जिसमें किसी संगठन से देश की 'संप्रभुता और अखंडता', राष्ट्र की एकता अखंडता पर खतरा हो या समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाने वाले को सरकार 'गैर कानूनी' घोषित कर सकती है. इसके तहत
आतंकवादी अथवा गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त होने के संदेह पर किसी भी शख्स को गिरफ्तार किया जा सकता है. बिना किसी वारंट के तलाशी या गिरफ्तार भी की जा सकती है.

  • Bihar: Case registered against Independent MLA from Mokama, Anant Kumar Singh under Arms Act, Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) Act and Explosive Act. Police recovered an AK-47 rifle and a hand grenade from his residence yesterday. (File pic) pic.twitter.com/ZxcXoUnyeO

    — ANI (@ANI) August 17, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

छापेमारी में बरामद किए गए गैरकानूनी हथियार
गौरतलब है कि शुक्रवार को मोकामा विधायक के पैतृक गांव लदमा में छापेमारी की गई थी. इस दौरान पुलिस ने 1 एके-47, 2 ग्रेनेड और 26 गोलियां बरामद की गई थी. छापेमारी के बाद पटना ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्र ने बताया कि, 'गुप्त सूचना के मुताबिक दंडाधिकारी की उपस्थिति में मोकामा के विधायक अनंत सिंह के पैतृक गांव लदमा में उनके आवास पर छापेमारी की गई. इस दौरान एक एके-47 और कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं.

  • 'लिपि सिंह ने थाने से ले जाकर रखी AK-47, ललन सिंह के साथ मिलकर फंसा रही हैं' https://t.co/WWdjBmVwLO

    — ETV Bharat Bihar (@etvbharatbihar) August 16, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

विधायक की सफाई
AK-47 और हैंड ग्रेनेड बरामदगी पर अनंत सिंह ने सफाई देते हुए फंसाने की बात कही. आरोपों पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा है कि उन्हें फंसाया जा रहा है. वह अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. विधायक ने कहा है कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है. जब वह पिछले 15 सालों से अपने पैतृक आवास नहीं गए, तो पुलिस ने एके-47 और हैंड ग्रेनेड कैसे बरामद किया.

बाढ़: मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है. विधायक के घर से AK-47 बरामद होने के बाद उनपर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. अनंत सिंह पर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रीवेंशन एक्ट (UAPA) के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस एक्ट के कारण बाहुबली विधायक आतंकी घोषित हो सकते हैं. हालांकि इसके लिए राज्य सरकार की अनुमति जरूरी है.

छोटे सरकार सहित अन्य लोगों के खिलाफ बाढ़ थाने में आर्म्स एक्ट, गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के अलावा विस्फोटक अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है. प्रतिबंधित हथियार AK-47 और हैंड ग्रेनेड के मामले में बाढ़ थाने में मामला दर्ज किया गया है.

AK 47
बाहुबली विधायक के घर से बरामद AK-47

बाढ़ ASP लिपि सिंह ने की पुष्टि
बाढ़ ASP लिपि सिंह ने केस के संदर्भ में बताया कि अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. आर्म्स एक्ट, गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) और विस्फोटक अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है. लिपि सिंह ने बताया कि आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट के समक्ष सारे सबूत पेश करेंगे. इसके बाद वारंट के लिए अप्लाई करेंगे.

ईटीवी भारत संवाददाता की रिपोर्ट

अनंत सिंह को जाना पड़ेगा जेल
दर्ज एफआइआर में धारा लगने के बाद अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है. क्योंकि इसमें अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है. किसी भी हालत में मोकामा विधायक अनंत सिंह को जेल जाना पड़ेगा. इस केस में बाढ़ ASP लिपि सिंह को अनुसंधानकर्ता बनाया गया है. कानून के अनुसार यूएपीए की धारा में डीएसपी स्तर के पदाधिकारी अनुसंधानकर्ता बनते हैं.

बाढ़ ASP लिपि सिंह ने की पुष्टि

क्या होता है UAPA कानून?
1967 में पारित हुए गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) कानून के तहत केन्द्र सरकार किसी भी संगठन या व्यक्ति को गैरकानूनी घोषित कर सकती है. सरकार को अधिकार दिया गया है, जिसमें किसी संगठन से देश की 'संप्रभुता और अखंडता', राष्ट्र की एकता अखंडता पर खतरा हो या समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाने वाले को सरकार 'गैर कानूनी' घोषित कर सकती है. इसके तहत
आतंकवादी अथवा गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त होने के संदेह पर किसी भी शख्स को गिरफ्तार किया जा सकता है. बिना किसी वारंट के तलाशी या गिरफ्तार भी की जा सकती है.

  • Bihar: Case registered against Independent MLA from Mokama, Anant Kumar Singh under Arms Act, Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) Act and Explosive Act. Police recovered an AK-47 rifle and a hand grenade from his residence yesterday. (File pic) pic.twitter.com/ZxcXoUnyeO

    — ANI (@ANI) August 17, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

छापेमारी में बरामद किए गए गैरकानूनी हथियार
गौरतलब है कि शुक्रवार को मोकामा विधायक के पैतृक गांव लदमा में छापेमारी की गई थी. इस दौरान पुलिस ने 1 एके-47, 2 ग्रेनेड और 26 गोलियां बरामद की गई थी. छापेमारी के बाद पटना ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्र ने बताया कि, 'गुप्त सूचना के मुताबिक दंडाधिकारी की उपस्थिति में मोकामा के विधायक अनंत सिंह के पैतृक गांव लदमा में उनके आवास पर छापेमारी की गई. इस दौरान एक एके-47 और कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं.

  • 'लिपि सिंह ने थाने से ले जाकर रखी AK-47, ललन सिंह के साथ मिलकर फंसा रही हैं' https://t.co/WWdjBmVwLO

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विधायक की सफाई
AK-47 और हैंड ग्रेनेड बरामदगी पर अनंत सिंह ने सफाई देते हुए फंसाने की बात कही. आरोपों पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा है कि उन्हें फंसाया जा रहा है. वह अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. विधायक ने कहा है कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है. जब वह पिछले 15 सालों से अपने पैतृक आवास नहीं गए, तो पुलिस ने एके-47 और हैंड ग्रेनेड कैसे बरामद किया.

Intro:मोकामा विधायक अनंत सिंह की बड़ी मुश्किल ,यूएपीए के तहत मामला दर्ज


Body:मोकामा के बाहुबली विधायक एवं छोटे सरकार सुविख्यात मोकामा विधायक आनंद सिंह के पास से बरामद प्रतिबंधित हथियार एके-47 एवं हैंड ग्रैंड के मामले में दर्ज एफआइआर में धारा लगने के बाद अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। क्योंकि इसमें अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है। किसी भी हालत में मोकामा विधायक अनंत सिंह को जेल जाना ही पड़ेगा। यूएपीए की धारा में घिरे अनंत सिंह के मामले में अनुसंधान कर्ता है लिपि सिंह को बनाया गया है। कानून के अनुसार यूएपीए की धारा में डीएसपी स्तर के पदाधिकारी अनुसंधानकर्ता बनते हैं गौर किया जाए तो अनंत सिंह पर आर्म्स एक्ट का भी आरोप है।


पीटीसी-ब्रजकिशोर सिंह (ईटीवी भारत)


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