पटना: बिहार के सभी आईपीएस अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा. इसके लिए आखिरी तारीख 31 जनवरी 2021 तय की गई है. बिहार सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है.
बिहार के सभी आईपीएस अधिकारियों को 2020 की संपत्ति का विवरण 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 जनवरी 2021 के बीच देने का निर्देश दिया गया है. गृह विभाग के अवर सचिव गिरीश मोहन ठाकुर ने पुलिस सेवा के अधिकारियों को पत्र भेजकर कहा है कि 31 दिसंबर को कैलेंडर ईयर खत्म हो रहा है. 2020 की संपत्ति का विवरण 31 जनवरी तक जमा कर दें.
अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक देते हैं संपत्ति की जानकारी
गौरतलब है कि बिहार में शासन प्रशासन में पारदर्शिता बनी रहे और भ्रष्टाचार पर लगाम लगे इसके लिए अधिकारियों से लेकर मंत्रियों और मुख्यमंत्री को भी हर साल अपनी संपत्ति की घोषणा करनी पड़ती है. इसी कड़ी में बिहार सरकार ने सभी आईपीएस अधिकारियों को संपूर्ण अचल संपत्ति के बारे में जानकारी देने को कहा है.
बहुत से आईपीएस अधिकारी और मंत्री हर साल अपनी चल व अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते हैं. इसकी वजह से पारदर्शिता लाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. इसके चलते गृह विभाग ने 31 जनवरी तक संपत्ति का ब्यौरा देने का डेडलाइन तय किया है.