पटना: अग्रणी होम्स पर रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी) का लगातार शिकंजा कसता जा रहा है. सैकड़ों लोगों को फ्लैट और प्लॉट के नाम पर पैसा लेने और समय पर फ्लैट और प्लॉट नहीं देने को लेकर रेरा से ग्राहकों ने शिकायत की थी. आज रेरा के अपीलेंट ट्रिब्यूनल में सुमन कुमारी और अन्य द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर रेरा के अध्यक्ष अफजल अमानुल्लाह और सदस्य सचिव आरबी सिन्हा की बेंच ने सुनवाई की.
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बकाया भुगतान का आदेश
अग्रणी होम्स के निदेशक आलोक कुमार को तत्काल पाटलिपुत्र प्रोपर्टी सेल के बकाया पैसे 2 करोड़ 5 लाख का ड्राफ्ट जमा करने का आदेश दिया है. आपको बता दें कि इस डील में 4 करोड़ 5 लाख के मामले को लेकर ग्राहकों ने शिकायत की थी. जिसको लेकर रेरा ने अक्टूबर 2019 में ही पैसे वापस करने का आदेश दिया था. अग्रणी होम्स ने उसमें से मात्र 2 करोड़ रुपए ही वापस किये थे.
17 फरवरी को अगली सुनवाई
आज उसी मामले में सुनवाई करते हुए रेरा ने अग्रणी होम्स के डायरेक्टर को ये आदेश दिया है. इससे पहले भी कई मामले अग्रणी होम्स पर चल रहे हैं. 25 करोड़ की राशि अन्य ग्राहकों का भी अग्रणी होम्स पर बकाया है. इसको लेकर भी सुनवाई चल रही है. फिलहाल पाटलिपुत्र प्रोपर्टी सेल मामले पर रेरा ने अग्रणी होम्स को 2 करोड़ 5 लाख तत्काल जमा करने का आदेश दिया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी.