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पटना हाईकोर्ट में अदालती कामकाज ठप - सुनवाई में विलम्ब

पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं की ओर से मुकदमों की कार्य सूची की जटिलताओं और मामलों की सुनवाई में विलम्ब होने के अलावा अन्य समस्यायों पर यह निर्णय लिया गया है. 10 फरवरी को समन्वय समिति की बैठक में आगे की कार्रवाइयों के सम्बंध में निर्णय लिया जायेगा.

पटना हाईकोर्ट
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Published : Feb 7, 2020, 11:48 AM IST

Updated : Feb 7, 2020, 12:15 PM IST

पटना: पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता अपनी अलग-अलग मांगों और समस्यायों के लिए 7 और 10 फरवरी को अदालती काम-काज नहीं करेंगे. पटना हाई कोर्ट अधिवक्ता समन्वयन समिति ने ये निर्णय लिया.

पटना हाई कोर्ट में अदालती काम-काज ठप
पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं की ओर से मुकदमों के कार्य सूची की जटिलताओं और मामलों की सुनवाई में देरी होने के अलावा अन्य समस्यायों पर यह निर्णय लिया गया है. 10 फरवरी को समन्वय समिति की बैठक में आगे की कार्रवाइयों के सम्बंध में निर्णय लिया जायेगा. वहीं, शुक्रवार को वकीलों ने अदालती काम-काज नहीं किया.

देखें पूरी रिपोर्ट

आगे की कार्रवाई करेगी तय
लिस्ट की जटिलताओं और मामलों की सुनवाई नहीं होने के मुद्दे पर वकील नाराज है. इसको देखते हुए अधिवक्ता समन्वयन समिति ने अदालती कामकाज नहीं करने का निर्णय लिया है. समन्वय समिति 10 फरवरी को फिर बैठक कर स्थिति का जायजा लेगी और आगे की कार्रवाई तय करेगी.

पटना: पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता अपनी अलग-अलग मांगों और समस्यायों के लिए 7 और 10 फरवरी को अदालती काम-काज नहीं करेंगे. पटना हाई कोर्ट अधिवक्ता समन्वयन समिति ने ये निर्णय लिया.

पटना हाई कोर्ट में अदालती काम-काज ठप
पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं की ओर से मुकदमों के कार्य सूची की जटिलताओं और मामलों की सुनवाई में देरी होने के अलावा अन्य समस्यायों पर यह निर्णय लिया गया है. 10 फरवरी को समन्वय समिति की बैठक में आगे की कार्रवाइयों के सम्बंध में निर्णय लिया जायेगा. वहीं, शुक्रवार को वकीलों ने अदालती काम-काज नहीं किया.

देखें पूरी रिपोर्ट

आगे की कार्रवाई करेगी तय
लिस्ट की जटिलताओं और मामलों की सुनवाई नहीं होने के मुद्दे पर वकील नाराज है. इसको देखते हुए अधिवक्ता समन्वयन समिति ने अदालती कामकाज नहीं करने का निर्णय लिया है. समन्वय समिति 10 फरवरी को फिर बैठक कर स्थिति का जायजा लेगी और आगे की कार्रवाई तय करेगी.

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Last Updated : Feb 7, 2020, 12:15 PM IST
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