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पटना हाईकोर्ट के तीनों अधिवक्ता संघ ने नहीं कराया चुनाव, बार काउंसिल के निर्देशों का उल्लंघन

पटना हाईकोर्ट के तीनों अधिवक्ता संघ के चुनाव को दो साल से अधिक का समय हो गया. बिहार राज्य बार काउंसिल (Bihar State Bar Council) ने 15 जनवरी से पहले चुनाव करने के सख्त निर्देश दिए थे. लेकिन अधिवक्ता संघों ने इस निर्देश को अनसुना कर दिया. पढ़ें पूरी खबर...

पटना हाईकोर्ट
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Published : Jan 15, 2023, 9:16 PM IST

पटना: बिहार राज्य बार काउंसिल के सख्त निर्देश के बावजूद पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) के तीनों अधिवक्ता संघ का चुनाव नहीं हुआ है. जबकि बार काउंसिल ने 15 जनवरी 2023 तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे. ऐसे में इन तीनो अधिवक्ता संघों पर बिहार राज्य बार काउंसिल के निर्देश का उल्लघंन करने का मामला बन रहा है.

यह भी पढ़ें: पैक्स में परिवार के हो सकते हैं एक ही सदस्य, पटना हाईकोर्ट का फैसला

बैठक में चुनाव कराने का फैसला: दरअसल, 12 नवंबर 2022 को बिहार राज्य बार काउंसिल की जनरल बॉडी की बैठक हुई थी. जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि राज्य के जिस किसी भी अधिवक्ता संघ में चुनाव किसी कारण से निर्धारित अवधि में नहीं हो पाया है, वह अधिवक्ता संघ अपने अपने संघों का चुनाव हर हाल में 15 जनवरी 2023 तक करा ले. इस संबंध में एक निर्देश भी सभी अधिवक्ता संघ को 14 नवंबर 2022 को जारी किया गया था.

कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी: बार काउंसिल ने अपने पत्र में यह भी कहा था जो भी अधिवक्ता संघ 15 जनवरी 2023 तक अपने संघ का चुनाव नहीं कराएंगे ,उस अधिवक्ता संघ के विरुद्ध बार काउंसिल द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उस संघ को तत्काल प्रभाव से भंग करते हुए वहां विशेष समिति का गठन कर दिया जाएगा. इस निर्देश के बाद तमाम अधिवक्ता संघ ने चुनाव करा लिए थे. लेकिन पटना हाईकोर्ट के तीनों अधिवक्ता संघ ने तय अविधि चुनाव नहीं कराए.

इन तीनों अधिवक्ता संघ का चुनाव करीब 2 वर्षों से ज्यादा अवधि से नहीं हो पाया है. इस संबंध में कुछ अधिवक्ताओं ने बताया कि अगर आज की तिथि में भी इन तीनों अधिवक्ता संघ चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करती है तो भी चुनाव कराने में कम से कम 2 माह से ज्यादा समय लग जाएगा.

पटना: बिहार राज्य बार काउंसिल के सख्त निर्देश के बावजूद पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) के तीनों अधिवक्ता संघ का चुनाव नहीं हुआ है. जबकि बार काउंसिल ने 15 जनवरी 2023 तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे. ऐसे में इन तीनो अधिवक्ता संघों पर बिहार राज्य बार काउंसिल के निर्देश का उल्लघंन करने का मामला बन रहा है.

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बैठक में चुनाव कराने का फैसला: दरअसल, 12 नवंबर 2022 को बिहार राज्य बार काउंसिल की जनरल बॉडी की बैठक हुई थी. जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि राज्य के जिस किसी भी अधिवक्ता संघ में चुनाव किसी कारण से निर्धारित अवधि में नहीं हो पाया है, वह अधिवक्ता संघ अपने अपने संघों का चुनाव हर हाल में 15 जनवरी 2023 तक करा ले. इस संबंध में एक निर्देश भी सभी अधिवक्ता संघ को 14 नवंबर 2022 को जारी किया गया था.

कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी: बार काउंसिल ने अपने पत्र में यह भी कहा था जो भी अधिवक्ता संघ 15 जनवरी 2023 तक अपने संघ का चुनाव नहीं कराएंगे ,उस अधिवक्ता संघ के विरुद्ध बार काउंसिल द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उस संघ को तत्काल प्रभाव से भंग करते हुए वहां विशेष समिति का गठन कर दिया जाएगा. इस निर्देश के बाद तमाम अधिवक्ता संघ ने चुनाव करा लिए थे. लेकिन पटना हाईकोर्ट के तीनों अधिवक्ता संघ ने तय अविधि चुनाव नहीं कराए.

इन तीनों अधिवक्ता संघ का चुनाव करीब 2 वर्षों से ज्यादा अवधि से नहीं हो पाया है. इस संबंध में कुछ अधिवक्ताओं ने बताया कि अगर आज की तिथि में भी इन तीनों अधिवक्ता संघ चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करती है तो भी चुनाव कराने में कम से कम 2 माह से ज्यादा समय लग जाएगा.

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