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पटना HC में घूस के मामले पर अधिवक्ता ने चीफ जस्टिस को लिखा मेल

हाई कोर्ट के स्टाम्प रिपोर्टिंग सेक्शन के क्लर्क के घूस लेते पकड़े जाने और एडवोकेट क्लर्क के घूस देने के मामले में वकील सुरेंद्र कुमार सिंह ने कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

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Published : Aug 31, 2020, 8:13 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट के स्टाम्प रिपोर्टिंग सेक्शन के क्लर्क द्वारा कथित तौर पर घूस लेते पकड़े जाने और एडवोकेट क्लर्क द्वारा घूस देने के मामले में कानूनी कार्रवाई के लिए चीफ जस्टिस को पत्र लिखा गया है. पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह ने चीफ जस्टिस रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से ई-मेल लिखा.

अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह नेसइस मामले में कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया है. पत्र में उक्त मामले में सफाई अभियान चलाने का भी आग्रह किया गया है. पत्र में हाल ही में अधिवक्ता रवि रंजन द्वारा स्टाम्प रिपोर्टिंग में की जा रही गड़बड़ियों को लेकर जारी किए गए वीडियो का भी जिक्र किया गया है.

ई-मेल कर कार्रवाई की मांग
पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह ने चीफ जस्टिस रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से ई-मेल के माध्यम से पत्र लिखकर इस मामले में कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया है. साथ ही पत्र में कहा गया है कि मामले में एफआईआर नहीं करके मात्र शो कॉज किया गया, जबकि प्रावधान के मुताबिक एफआईदर्ज करना चाहिए था.

पटना: पटना हाईकोर्ट के स्टाम्प रिपोर्टिंग सेक्शन के क्लर्क द्वारा कथित तौर पर घूस लेते पकड़े जाने और एडवोकेट क्लर्क द्वारा घूस देने के मामले में कानूनी कार्रवाई के लिए चीफ जस्टिस को पत्र लिखा गया है. पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह ने चीफ जस्टिस रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से ई-मेल लिखा.

अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह नेसइस मामले में कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया है. पत्र में उक्त मामले में सफाई अभियान चलाने का भी आग्रह किया गया है. पत्र में हाल ही में अधिवक्ता रवि रंजन द्वारा स्टाम्प रिपोर्टिंग में की जा रही गड़बड़ियों को लेकर जारी किए गए वीडियो का भी जिक्र किया गया है.

ई-मेल कर कार्रवाई की मांग
पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह ने चीफ जस्टिस रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से ई-मेल के माध्यम से पत्र लिखकर इस मामले में कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया है. साथ ही पत्र में कहा गया है कि मामले में एफआईआर नहीं करके मात्र शो कॉज किया गया, जबकि प्रावधान के मुताबिक एफआईदर्ज करना चाहिए था.

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