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बिहार स्टेट बार काउंसिल ने अधिवक्ता संघों को 15 जनवरी तक चुनाव संपन्न कराने का दिया निर्देश

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Published : Nov 13, 2022, 9:51 PM IST

बिहार स्टेट बार काउंसिल (Bihar State Bar Council) ने अधिवक्ता संघों के लिए निर्देश जारी किया है. इसकी जानकारी बिहार राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा ने दी. उन्होंने बताया कि अधिवक्ता संघों को हर हाल में आगामी 15 जनवरी, 2023 तक चुनाव सम्पन्न करा लेना है. पढ़ें पूरी खबर...

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट

पटनाः बिहार स्टेट बार काउंसिल ने अधिवक्ता संघों के लिए निर्देश जारी किया है. बिहार स्टेट बार काउंसिल ने पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) समेत राज्य के सभी अधिवक्ता संघों को हर हाल में आगामी 15 जनवरी 2023 तक चुनाव सम्पन्न करा लेने का निर्देश दिया है. बिहार राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा ने बताया कि कोरोना के कारण निर्धारित समय पर अधिवक्ता संघों का चुनाव नहीं हो सका था.

यह भी पढ़ेंः OBC-EBC आयोग बनाएगी नीतीश सरकार, हाईकोर्ट से पुनर्विचार याचिका वापस लिया

कोरोना के कारण नहीं हुआ था चुनावः पिछले साल कोरोना को लेकर अधिवक्ता संघों का चुनाव (lawyers association election 2023) नहीं हो पाया था. जिस कारण अनेक संघों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था. कई जगह तदर्थ कमेटी का गठन करना पड़ा था. लेकिन अब स्थिति सामान्य होने पर बार काउंसिल ने हर हाल में चुनावी प्रक्रिया को सम्पन्न कराने का निर्णय लिया है. इसको लेकर पटना हाईकोर्ट समेत राज्य के सभी अधिवक्ता संघों चुनाव कराने का निर्देश दिया है.

20 नवम्बर से चुनावी प्रक्रिया प्रारंभः बिहार राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा ने कहा कि 20 नवम्बर से चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी. 15 जनवरी 2023 तक चुनाव करा लेना होगा. उन्होंने बताया कि राज्य में कुल 128 अधिवक्ता संघ हैं, जिनमें बहुत जगह चुनाव सम्पन्न हो चुका है लेकिन लेकिन पटना हाई कोर्ट के तीन अधिवक्ता संघ के साथ ही अनेक स्थानों पर चुनाव नहीं हो सका है.

समय सीमा के तहत चुनाव नहीं पर कार्रवाईः बता दें कि कोरोना संक्रमण को लेकर अधिवक्ता संघों का चुनाव नहीं हो पाया था. लेकिन बिहार स्टेट बार काउंसिल ने निर्णय लिया है कि अब किसी भी कारण से चुनाव स्थगित नहीं किया जाएगा. निर्धारित समय सीमा के तहत चुनाव नहीं कराने वाले संघों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

पटनाः बिहार स्टेट बार काउंसिल ने अधिवक्ता संघों के लिए निर्देश जारी किया है. बिहार स्टेट बार काउंसिल ने पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) समेत राज्य के सभी अधिवक्ता संघों को हर हाल में आगामी 15 जनवरी 2023 तक चुनाव सम्पन्न करा लेने का निर्देश दिया है. बिहार राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा ने बताया कि कोरोना के कारण निर्धारित समय पर अधिवक्ता संघों का चुनाव नहीं हो सका था.

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कोरोना के कारण नहीं हुआ था चुनावः पिछले साल कोरोना को लेकर अधिवक्ता संघों का चुनाव (lawyers association election 2023) नहीं हो पाया था. जिस कारण अनेक संघों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था. कई जगह तदर्थ कमेटी का गठन करना पड़ा था. लेकिन अब स्थिति सामान्य होने पर बार काउंसिल ने हर हाल में चुनावी प्रक्रिया को सम्पन्न कराने का निर्णय लिया है. इसको लेकर पटना हाईकोर्ट समेत राज्य के सभी अधिवक्ता संघों चुनाव कराने का निर्देश दिया है.

20 नवम्बर से चुनावी प्रक्रिया प्रारंभः बिहार राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा ने कहा कि 20 नवम्बर से चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी. 15 जनवरी 2023 तक चुनाव करा लेना होगा. उन्होंने बताया कि राज्य में कुल 128 अधिवक्ता संघ हैं, जिनमें बहुत जगह चुनाव सम्पन्न हो चुका है लेकिन लेकिन पटना हाई कोर्ट के तीन अधिवक्ता संघ के साथ ही अनेक स्थानों पर चुनाव नहीं हो सका है.

समय सीमा के तहत चुनाव नहीं पर कार्रवाईः बता दें कि कोरोना संक्रमण को लेकर अधिवक्ता संघों का चुनाव नहीं हो पाया था. लेकिन बिहार स्टेट बार काउंसिल ने निर्णय लिया है कि अब किसी भी कारण से चुनाव स्थगित नहीं किया जाएगा. निर्धारित समय सीमा के तहत चुनाव नहीं कराने वाले संघों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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