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24 घंटे के अंदर फरार 7 कैदियों ने दानापुर कोर्ट में किया सरेंडर - कोर्ट से 7 कैदी फरार

मारपीट और गोलीबारी मामले में जमानत नहीं मिलने के बाद पटना से फरार सात कैदियों ने आज दानापुर व्यवहार न्यायालय में सरेंडर कर दिया है. सभी को न्यायिक हिरासत में फुलवारी शरीफ उपकारा में भेजा गया है.

7 आरोपियों ने किया सरेंडर
7 आरोपियों ने किया सरेंडर
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Published : Jun 9, 2021, 5:56 PM IST

Updated : Jun 9, 2021, 6:13 PM IST

पटना : जमानत याचिका खारिज होने के बाद फरार सात कैदियों ने 24 घंटे के अंदर दानापुर व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है. सभी को फुलवारी शरीफ उपकारा में न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.

ये भी पढ़ें- Patna News: दानापुर कोर्ट कस्टडी से 7 अभियुक्त फरार, पुलिस कर रही तलाश

सातों आरोपियों की पहचान पालीगंज अनुमंडल अंतर्गत के सिगोड़ी थाना कांड संख्या -72 / 2021 के अभियुक्त सोनू यादव, लल्लु यादव, सिद्धनाथ यादव, उपेन्द्र यादव, चन्दन कुमार, मुकुल कुमार और राजकुमार यादव के रूप में हुई है. सभी ने जमानत के लिए न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था. लेकिन जैसे ही सभी को यह जानकारी हुई है कि जमानत याचिका खारिज हो गई है, वे फरार हो गए. जबकि बुजुर्ग होने की वजह से दो लोग नहीं भाग सके थे.

ये भी पढ़ें- Patna News: नदी से बरामद हुआ युवक का शव, परिजनों में मचा कोहराम

दरअसल, सिगोड़ी थाना क्षेत्र के नरौली गांव में बिजली के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट और गोलीबारी की घटना हुई थी. इसमें नौ लोगों को पुलिस ने अभियुक्त बनाया था. वहीं दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज कराया था. 29 मई 2021 को जिसका कांड संख्या 72/21 में धारा 149, 143, 147, 341, 323, 504, 34 भादवि व 27 आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है. वहीं 71/21 में धारा 341, 323, 269, 429 , 379, 504, 506, 34 भादवि 27 आर्म्स एक्ट जिसमें चार अभियुक्त बनाए गए हैं. दोनों प्राथमिकी के अनुसंधानकर्ता सुबोध ठाकुर हैं.

पटना : जमानत याचिका खारिज होने के बाद फरार सात कैदियों ने 24 घंटे के अंदर दानापुर व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है. सभी को फुलवारी शरीफ उपकारा में न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.

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सातों आरोपियों की पहचान पालीगंज अनुमंडल अंतर्गत के सिगोड़ी थाना कांड संख्या -72 / 2021 के अभियुक्त सोनू यादव, लल्लु यादव, सिद्धनाथ यादव, उपेन्द्र यादव, चन्दन कुमार, मुकुल कुमार और राजकुमार यादव के रूप में हुई है. सभी ने जमानत के लिए न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था. लेकिन जैसे ही सभी को यह जानकारी हुई है कि जमानत याचिका खारिज हो गई है, वे फरार हो गए. जबकि बुजुर्ग होने की वजह से दो लोग नहीं भाग सके थे.

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दरअसल, सिगोड़ी थाना क्षेत्र के नरौली गांव में बिजली के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट और गोलीबारी की घटना हुई थी. इसमें नौ लोगों को पुलिस ने अभियुक्त बनाया था. वहीं दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज कराया था. 29 मई 2021 को जिसका कांड संख्या 72/21 में धारा 149, 143, 147, 341, 323, 504, 34 भादवि व 27 आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है. वहीं 71/21 में धारा 341, 323, 269, 429 , 379, 504, 506, 34 भादवि 27 आर्म्स एक्ट जिसमें चार अभियुक्त बनाए गए हैं. दोनों प्राथमिकी के अनुसंधानकर्ता सुबोध ठाकुर हैं.

Last Updated : Jun 9, 2021, 6:13 PM IST
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