नवादा: बिहार के नवादा में अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश षष्टम् सह स्पेशल कोर्ट पॉक्सो के न्यायधीश आशुतोष राय ने किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों को साक्ष्य के अधार पर उक्त सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. यह सजा रजौली थाना क्षेत्र के रहने वाले दो आरोपी को कोर्ट ने सुनाया है. दोनों के खिलाफ साल 2020 में मामला दर्ज किया गया था.
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दुष्कर्म के दो आरोपियों को मिली सजा: बताया गया कि 13 मई 2020 को शौच के लिए घर के बाहर बधार की ओर गई एक 14 साल की किशोरी के साथ दोनों अभियुक्तों ने दुष्कर्म किया था. घटना की शिकायत रजौली थाना में पीड़िता व उसके परिजनों द्वारा दर्ज कराई गई थी. शुक्रवार 30 जून को न्यायधीश ने गवाहों के बयान व उपलब्ध साक्ष्यों के अधार पर दोनों आरोपी को दोषी पाते हुए 20-20 साल का कारावास और 25-25 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई.
25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया: कोर्ट में विशेष लोक अभियोजक भोला पासवान ने अभियोजन पक्ष रखा. मात्र तीन साल में ही अदालत ने मामले को निपटा दिया. इससे पीड़िता को कम समय में इंसाफ मिला. इस फैसले की सुनवाई को लेकर न्यायालय में लोग सुबह से उतावले दिख रहे थे. जैसे ही न्यायधीश का फैसला पीड़ित के पक्ष में आया, लोगों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा. फैसला सुनाये जाने के बाद दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है.