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राजगीर: बर्खास्त होने के बाद भी गलत तरीके से CO कर रहा था काम, DM के आदेश पर गिरफ्तार - डीएम के आदेश पर सीओ गिरफ्तार

बिहार के नालंदा जिले में राजगीर के निलंबित सीओ (Suspended CO of Rajgir Santosh Kumar Chowdhary) बर्खास्त किये जाने के बाद भी गलत तरीके से कर रहे थे. डीएम के आदेश पर सीओ को गिरफ्तार कर लिया गया.

निलंबित सीओ
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Published : Dec 10, 2022, 10:18 PM IST

नालंदा: बिहार के नालंदा जिले के राजगीर अनुमंडल क्षेत्र के निलंबित सीओ संतोष कुमार चौधरी को डीएम के आदेश के बाद शनिवार को गिरफ्तार कर (Suspended CO arrested in Rajgir) लिया गया. वे निलंबन के बाद भी फर्जी तरीके से सरकारी काम कर रहे थे. इसके बाद राजगीर डीसीएलआर की रिपोर्ट पर डीएम के आदेश पर उन पर एफआईआर दर्ज करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया.

इसे भी पढ़ेंः राजस्व विभाग के फर्जी संविदा कर्मियों की गिरफ्तारी की मांग, DGP को लिखा पत्र

क्या है मामलाः 23 नवंबर को राजगीर अंचल के सीओ संतोष कुमार चौधरी पर जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने सरकारी भूमि को गलत तरीके से दाखिल खारिज करने के मामलें में प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा की थी. जबकि राजगीर अंचल के राजस्व से संबंधित मामलों में नियमों की अनदेखी करने पर दो राजस्व कर्मी को सस्पेंड कर दिया गया था. वहीं उन्होंने पुनर्नियोजित एक राजस्व कर्मी की सेवा समाप्त कर दी थी.

इसे भी पढ़ेंः मंत्री बोले-राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं, 21 अधिकारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई

सीओ पर लगे आरोपः तत्कालीन सीओ संतोष कुमार चौधरी पर रेलवे की जमीन, जिला परिषद की भूमि, बिहार धार्मिक न्याय परिषद के द्वारा निबंधित हसनपुर मठ की भूमि, इसके अलावा लोदीपुर स्थित भूमि जिस पर स्वत्व वाद चल रहे भूमि का दाखिल खारिज करने के आरोप हैं. इसी भूमि के कारण नरसंहार भी हुआ था. इसके अलावा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत की प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वी स्थलों एवं अवशेषों की रखरखाव की भूमि का गलत तरीके से जमाबंदी कायम कर एक साथ 60 वर्षों का लगान रसीद निर्गत कर देने का भी आरोप लगा है. मौजा-कटारी स्थित गैर मजरूआ आम भूमि का दाखिल खारिज करने की स्वीकृति देने का भी आरोप है.

नालंदा: बिहार के नालंदा जिले के राजगीर अनुमंडल क्षेत्र के निलंबित सीओ संतोष कुमार चौधरी को डीएम के आदेश के बाद शनिवार को गिरफ्तार कर (Suspended CO arrested in Rajgir) लिया गया. वे निलंबन के बाद भी फर्जी तरीके से सरकारी काम कर रहे थे. इसके बाद राजगीर डीसीएलआर की रिपोर्ट पर डीएम के आदेश पर उन पर एफआईआर दर्ज करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया.

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क्या है मामलाः 23 नवंबर को राजगीर अंचल के सीओ संतोष कुमार चौधरी पर जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने सरकारी भूमि को गलत तरीके से दाखिल खारिज करने के मामलें में प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा की थी. जबकि राजगीर अंचल के राजस्व से संबंधित मामलों में नियमों की अनदेखी करने पर दो राजस्व कर्मी को सस्पेंड कर दिया गया था. वहीं उन्होंने पुनर्नियोजित एक राजस्व कर्मी की सेवा समाप्त कर दी थी.

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सीओ पर लगे आरोपः तत्कालीन सीओ संतोष कुमार चौधरी पर रेलवे की जमीन, जिला परिषद की भूमि, बिहार धार्मिक न्याय परिषद के द्वारा निबंधित हसनपुर मठ की भूमि, इसके अलावा लोदीपुर स्थित भूमि जिस पर स्वत्व वाद चल रहे भूमि का दाखिल खारिज करने के आरोप हैं. इसी भूमि के कारण नरसंहार भी हुआ था. इसके अलावा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत की प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वी स्थलों एवं अवशेषों की रखरखाव की भूमि का गलत तरीके से जमाबंदी कायम कर एक साथ 60 वर्षों का लगान रसीद निर्गत कर देने का भी आरोप लगा है. मौजा-कटारी स्थित गैर मजरूआ आम भूमि का दाखिल खारिज करने की स्वीकृति देने का भी आरोप है.

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