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बिहारशरीफः चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में शरद यादव दोषी करार, कोर्ट ने लगाया जुर्माना - आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामला

चुनाव आचार संहिता के एक मामले में बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय ने शरद यादव को दोषी करार (Sharad Yadav Convicted) दिया है. साथ ही कोर्ट ने इन पर 2500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. पूर्व सासंद ने आदर्श आचार संहिता उलंघन की बात को स्वीकार किया. पढ़ें पूरी खबर.

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Published : May 11, 2022, 10:38 AM IST

नालंदाः पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव आदर्श आचार संहिता उल्लंघन (code of conduct violation case) के एक मामले में बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए. जहां प्रभारी एसीजेएम 1 विमलेंदु कुमार ने उन्हें इस मामले में दोषी करार दिया. आचार संहिता उलंघन मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सांसद पर 2500 रुपये का जुर्माना लगाया. इस दौरान सासंद ने आचार संहिता उलंघन की बात को स्वीकार किया.

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पूर्व सांसद ने अपने अपराध को मानाः शरद यादव खराब सेहत की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कोर्ट के समक्ष पेश हुए थे. शरद यादव ने आदर्श चुनाव आचार संहित उल्लंघन मामले में अपना अपराध माना. उन पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत अलग-अलग एक-एक हजार रुपये और 500 रुपये, कुल ढाई हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. जिसे उनके अधिवक्ता ने कोर्ट नजारत में जमा करा दिया.

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2015 में की थी आपत्तिजनक टिप्पणीः बता दें कि वर्ष 2015 में श्रम कल्याण केंद्र के मैदान में चुनाव के दौरान शरद यादव ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इस पर तत्कालीन प्रशासन ने शरद यादव के खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता का मुकदमा दर्ज कराया था. तबीयत खराब रहने के कारण वे अब तक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे. उनकी उपस्थिति के लिए न्यायालय से वारंट जारी किया गया था. जिसके बाद वो कोर्ट में वर्चुअल पेश हुए.

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नालंदाः पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव आदर्श आचार संहिता उल्लंघन (code of conduct violation case) के एक मामले में बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए. जहां प्रभारी एसीजेएम 1 विमलेंदु कुमार ने उन्हें इस मामले में दोषी करार दिया. आचार संहिता उलंघन मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सांसद पर 2500 रुपये का जुर्माना लगाया. इस दौरान सासंद ने आचार संहिता उलंघन की बात को स्वीकार किया.

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पूर्व सांसद ने अपने अपराध को मानाः शरद यादव खराब सेहत की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कोर्ट के समक्ष पेश हुए थे. शरद यादव ने आदर्श चुनाव आचार संहित उल्लंघन मामले में अपना अपराध माना. उन पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत अलग-अलग एक-एक हजार रुपये और 500 रुपये, कुल ढाई हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. जिसे उनके अधिवक्ता ने कोर्ट नजारत में जमा करा दिया.

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2015 में की थी आपत्तिजनक टिप्पणीः बता दें कि वर्ष 2015 में श्रम कल्याण केंद्र के मैदान में चुनाव के दौरान शरद यादव ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इस पर तत्कालीन प्रशासन ने शरद यादव के खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता का मुकदमा दर्ज कराया था. तबीयत खराब रहने के कारण वे अब तक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे. उनकी उपस्थिति के लिए न्यायालय से वारंट जारी किया गया था. जिसके बाद वो कोर्ट में वर्चुअल पेश हुए.

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