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नालंदा में नगर निगम की कड़ी कार्रवाई, ठेले से शव ले जाने वालों की अब खैर नहीं...

बिहारशरीफ में नगर निगम के ठेला से शव ढोने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है. नगर निगम ने 4 सफाईकर्मी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है. साथ ही 2 नगर निगम के कर्मियों को निलंबित कर दिया गया.

ठेले से ले जाता शव
ठेले से ले जाता शव
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Published : May 18, 2021, 6:50 PM IST

नालंदा: मुख्यमंत्री के गृह जिला नालंदा के बिहारशरीफ में कोरोना संक्रमितों का शव नगर निगम के ठेला से ढो

ने के मामले में सरकार की किरकिरी होने के बाद नगर विकास विभाग ने कई लोगों पर कार्रवाई की गाज गिराई है. बिहारशरीफ में कोरोना संक्रमित के शव का दाह-संस्कार कराने के बदले में पैसे लेने और कूड़ा ढोने वाले ठेले से कोरोना संक्रमित का शव भिजवाने की खबर पर नगर विकास और आवास विभाग ने कड़ा एक्शन लिया है.

इसे भी पढ़ें: देखिए मुख्यमंत्री जी! आपके गृह जिले में कचरा उठाने वाले ठेले से ढोया जा रहा है कोरोना मरीजों का शव

जानिए किन पर हुई कार्रवाई

  • जांच के बाद बिहारशरीफ के वार्ड नंबर- 8 के वार्ड पार्षद सुशील कुमार उर्फ मिठु के विरुद्ध ठगी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करायी गई है.
  • परमानन्द प्रसाद, स्वास्थ्य निरीक्षक, बिहारशरीफ नगर निगम को कार्य का निर्वहन सुचारु ढंग से नहीं किये जाने के आलोक में तत्काल निलम्बन करते हुए अग्रतर विभागीय कार्रवाई का आदेश.
  • मृतक के शव को नगर-निगम के सफाई उपकरण का उपयोग किये जाने के आलोक में वार्ड जमादार संजय कुमार के विरुद्ध आपदा एक्ट के तहत आपदा प्रबंधन अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी.
  • मामले में दोषी पाये जाने पर 4 सफाई कर्मी के विरुद्ध महामारी रोग अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी.

कार्रवाई करने का निर्देश जारी
नगर विकास और आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने अविलंब सभी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं. आनंद किशोर ने बताया कि वैश्विक कोरोना महामारी के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए नगर विकास और आवास विभाग के माध्यम से राज्य के सभी नगर निकायों के नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारियों को विगत माह ही निर्देश दिया गया था कि उनके क्षेत्रान्तर्गत कोविड-19 से मृत व्यक्तियों का अंतिम संस्कार नगर निकाय अपने खर्च पर करेंगे. किसी भी सरकारी और गैर सरकारी व्यक्ति के माध्यम से कार्य के लिए राशि की मांग की जा रही है, तो इस संबंध में अविलंब कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए.

ये भी पढ़ें: समस्तीपुर: 24 घंटे में कोरोना संक्रमण का थमा रफ्तार, लेकिन 6 मरीजों की हुई मौत

4 सफाईकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
जांच के उपरांत स्थानीय वार्ड पार्षद सुशील कुमार उर्फ मिठु के विरुद्ध ठगी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. इसके साथ ही परमानन्द प्रसाद, स्वास्थ्य निरीक्षक, बिहारशरीफ नगर निगम के माध्यम से कार्य का निर्वहन सुचारु ढंग से नहीं किये जाने के आलोक में तत्काल निलम्बन करते हुए अग्रतर विभागीय कार्रवाई की जा रही है. उक्त मामला में दोषी पाये जाने पर 4 सफाई कर्मी यथा- अजय डोम वल्द कृष्ण डोम, शंकर डोम वल्द शंभू डोम, गणेश डोम वल्द शौखी डोम, सोनू डोम वल्द वल्द अर्जुन डोम के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है.

शिकायत करने की अपील
आनंद किशोर ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग का टोल फ्री नम्बर और नगर निगम का नियंत्रण कक्ष का नम्बर प्रकाशित करते हुए नगर निगम के स्तर से सभी स्थानीय समाचार पत्रों में पम्प्लेट का वितरण कराया जा रहा है. साथ ही चार महत्वपूर्ण चौक-चौराहों में होर्डिंग्स बोर्ड लगाया गया है. साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि यदि ऐसे किसी भी मामले में किसी भी सरकारी व्यक्ति के माध्यम से किसी भी प्रकार की राशि की मांग की जाती है तो, अविलंब संबंधित जिला पदाधिकारी अथवा नगर निकाय के नगर आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी से शिकायत करें.

नालंदा: मुख्यमंत्री के गृह जिला नालंदा के बिहारशरीफ में कोरोना संक्रमितों का शव नगर निगम के ठेला से ढो

ने के मामले में सरकार की किरकिरी होने के बाद नगर विकास विभाग ने कई लोगों पर कार्रवाई की गाज गिराई है. बिहारशरीफ में कोरोना संक्रमित के शव का दाह-संस्कार कराने के बदले में पैसे लेने और कूड़ा ढोने वाले ठेले से कोरोना संक्रमित का शव भिजवाने की खबर पर नगर विकास और आवास विभाग ने कड़ा एक्शन लिया है.

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जानिए किन पर हुई कार्रवाई

  • जांच के बाद बिहारशरीफ के वार्ड नंबर- 8 के वार्ड पार्षद सुशील कुमार उर्फ मिठु के विरुद्ध ठगी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करायी गई है.
  • परमानन्द प्रसाद, स्वास्थ्य निरीक्षक, बिहारशरीफ नगर निगम को कार्य का निर्वहन सुचारु ढंग से नहीं किये जाने के आलोक में तत्काल निलम्बन करते हुए अग्रतर विभागीय कार्रवाई का आदेश.
  • मृतक के शव को नगर-निगम के सफाई उपकरण का उपयोग किये जाने के आलोक में वार्ड जमादार संजय कुमार के विरुद्ध आपदा एक्ट के तहत आपदा प्रबंधन अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी.
  • मामले में दोषी पाये जाने पर 4 सफाई कर्मी के विरुद्ध महामारी रोग अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी.

कार्रवाई करने का निर्देश जारी
नगर विकास और आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने अविलंब सभी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं. आनंद किशोर ने बताया कि वैश्विक कोरोना महामारी के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए नगर विकास और आवास विभाग के माध्यम से राज्य के सभी नगर निकायों के नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारियों को विगत माह ही निर्देश दिया गया था कि उनके क्षेत्रान्तर्गत कोविड-19 से मृत व्यक्तियों का अंतिम संस्कार नगर निकाय अपने खर्च पर करेंगे. किसी भी सरकारी और गैर सरकारी व्यक्ति के माध्यम से कार्य के लिए राशि की मांग की जा रही है, तो इस संबंध में अविलंब कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए.

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4 सफाईकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
जांच के उपरांत स्थानीय वार्ड पार्षद सुशील कुमार उर्फ मिठु के विरुद्ध ठगी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. इसके साथ ही परमानन्द प्रसाद, स्वास्थ्य निरीक्षक, बिहारशरीफ नगर निगम के माध्यम से कार्य का निर्वहन सुचारु ढंग से नहीं किये जाने के आलोक में तत्काल निलम्बन करते हुए अग्रतर विभागीय कार्रवाई की जा रही है. उक्त मामला में दोषी पाये जाने पर 4 सफाई कर्मी यथा- अजय डोम वल्द कृष्ण डोम, शंकर डोम वल्द शंभू डोम, गणेश डोम वल्द शौखी डोम, सोनू डोम वल्द वल्द अर्जुन डोम के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है.

शिकायत करने की अपील
आनंद किशोर ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग का टोल फ्री नम्बर और नगर निगम का नियंत्रण कक्ष का नम्बर प्रकाशित करते हुए नगर निगम के स्तर से सभी स्थानीय समाचार पत्रों में पम्प्लेट का वितरण कराया जा रहा है. साथ ही चार महत्वपूर्ण चौक-चौराहों में होर्डिंग्स बोर्ड लगाया गया है. साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि यदि ऐसे किसी भी मामले में किसी भी सरकारी व्यक्ति के माध्यम से किसी भी प्रकार की राशि की मांग की जाती है तो, अविलंब संबंधित जिला पदाधिकारी अथवा नगर निकाय के नगर आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी से शिकायत करें.

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