नालंदा: वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है. 16 अगस्त तक पूरे प्रदेश में लॉकडाउन है. फिलाहाल अभी दुकान खोलने के लिए किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं मिली है. इसके बावजूद बिना अनुमति के बिहार शरीफ शहर के नाला रोड में स्थित वी2 मॉल खुला हुआ था. जिसकी शिकायत के बाद अनुमंडल प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई और मॉल को सील करने का काम किया गया.
वी2 मॉल को किया गया सील
अपर अनुमंडल अधिकारी मुकुल पंकज मणि के नेतृत्व में शनिवार वी2 मॉल को सील करने का काम किया गया. उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर लगातार लॉकडाउन का अनुपालन कराने का काम किया जा रहा है. लेकिन कई जगहों पर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन, सरकारी आदेशों का उल्लंघन और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं हो पा रहा है. ऐसे दुकानों के खिलाफ लगातार प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है.
1 दर्जन से अधिक दुकानें हो चुकी है सील
अधिकारी ने बताया कि शनिवार को जानकारी मिली की कि नाला रोड में वी2 मॉल को खोलकर कपड़ों की बिक्री की जा रही है. मिली शिकायत के बाद जांच की गई जिसमें मॉल को खुला पाया गया. जिसके बाद मॉल को सील कर दिया गया. इस मॉल में करीब 15 कर्मी भी मौजूद थे. उन्होंने बताया कि शहर में अब तक करीब 1 दर्जन से अधिक दुकानों को सील करने का काम किया जा चुका है. साथ ही कहा कि इस प्रकार की शिकायत मिलने पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी.