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49 फिल्मी हस्तियों पर दर्ज मामले में नया मोड़, परिवादी ने CJM कोर्ट में दायर किया विरोध पत्र

सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर करने वाले अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बिहार पुलिस पर दबाव में जांच करने का आरोप लगाया है. साथ ही इस मामले में बिहार पुलिस के अलावा दूसरी एजेंसियों से मामले की जांच की मांग की है.

सुधीर कुमार ओझा, अधिवक्ता
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Published : Oct 10, 2019, 6:54 PM IST

मुजफ्फरपुर: जिले के सदर थाना में देश के 49 फिल्मी हस्तियों पर दर्ज प्राथमिकी मामले में नया मोड़ आया है. एसएसपी मनोज कुमार ने अपनी जांच में प्राथमिकी को फर्जी करार देते हुए परिवादी पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया. इसके बाद परिवादी अधिवक्ता ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए सीजेएम कोर्ट में विरोध पत्र दायर किया है.

पुलिस पर अधिवक्ता ने लगाया आरोप
सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर करने वाले अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बिहार पुलिस पर दबाव में जांच करने का आरोप लगाया है. साथ ही इस मामले में बिहार पुलिस के अलावा दूसरे एजेंसियों से मामले की जांच की मांग की है. अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने दायर विरोध पत्र में बिहार पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मामले का अनुसंधान करने वाले अधिकारी अपने वरीय अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर या किसी तरह के राजनीतिक दबाव में आकर इस केस को झूठा करार दिया है. इसलिए हमने दायर विरोध पत्र में मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है.

मामले की जानकारी देते अधिवक्ता

पुलिस कुछ भी बोलने से कर रही परहेज
बता दें कि जिले के सदर थाना में सीजेएम कोर्ट के आदेश पर देश के 49 फिल्मी हस्तियों पर 2 अक्टूबर को देशद्रोह के धाराओं में 673/19 कांड संख्या दर्ज किया गया था. इस मामले की जांच करने वाले एसएसपी मनोज कुमार ने अपनी जांच में केस को फर्जी करार दिया और परिवाद दायर करने वाले अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया. इसके बाद परिवादी अधिवक्ता ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए सीजेएम कोर्ट में विरोध पत्र दायर किया है. वहीं, इस मामले पर एसएसपी मनोज कुमार कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं.

muzaffarpur news
दायर विरोध पत्र दिखाते अधिवक्ता
ये भी पढ़ें- मुजफ्फरपुर SSP ने 49 सेलिब्रिटी के खिलाफ देशद्रोह का केस बंद करने का दिया आदेश

11 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
ईटीवी भारत को जानकारी देते हुए अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले पर अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी. वहीं, सीनियर क्रिमिनल लॉयर ने इस मामले पर बताया कि परिवादी ने अदालत में मामला दर्ज करवाया था और अदालत ने पुलिस को मामले की छानबीन करने का आदेश दिया है. इसीलिए पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि वह परिवादी अधिवक्ता पर अभियोजक का आदेश दे. गौरतलब है कि अधिवक्ता सुधीर ओझा ने देश के 49 नामी फिल्मी हस्तियों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में देशद्रोह का परिवाद दर्ज करवाया था. जिसके बाद कोर्ट ने सदर थाना को प्राथमिकी दर्ज कर करवाई करने का आदेश दिया था.

मुजफ्फरपुर: जिले के सदर थाना में देश के 49 फिल्मी हस्तियों पर दर्ज प्राथमिकी मामले में नया मोड़ आया है. एसएसपी मनोज कुमार ने अपनी जांच में प्राथमिकी को फर्जी करार देते हुए परिवादी पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया. इसके बाद परिवादी अधिवक्ता ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए सीजेएम कोर्ट में विरोध पत्र दायर किया है.

पुलिस पर अधिवक्ता ने लगाया आरोप
सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर करने वाले अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बिहार पुलिस पर दबाव में जांच करने का आरोप लगाया है. साथ ही इस मामले में बिहार पुलिस के अलावा दूसरे एजेंसियों से मामले की जांच की मांग की है. अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने दायर विरोध पत्र में बिहार पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मामले का अनुसंधान करने वाले अधिकारी अपने वरीय अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर या किसी तरह के राजनीतिक दबाव में आकर इस केस को झूठा करार दिया है. इसलिए हमने दायर विरोध पत्र में मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है.

मामले की जानकारी देते अधिवक्ता

पुलिस कुछ भी बोलने से कर रही परहेज
बता दें कि जिले के सदर थाना में सीजेएम कोर्ट के आदेश पर देश के 49 फिल्मी हस्तियों पर 2 अक्टूबर को देशद्रोह के धाराओं में 673/19 कांड संख्या दर्ज किया गया था. इस मामले की जांच करने वाले एसएसपी मनोज कुमार ने अपनी जांच में केस को फर्जी करार दिया और परिवाद दायर करने वाले अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया. इसके बाद परिवादी अधिवक्ता ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए सीजेएम कोर्ट में विरोध पत्र दायर किया है. वहीं, इस मामले पर एसएसपी मनोज कुमार कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं.

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दायर विरोध पत्र दिखाते अधिवक्ता
ये भी पढ़ें- मुजफ्फरपुर SSP ने 49 सेलिब्रिटी के खिलाफ देशद्रोह का केस बंद करने का दिया आदेश

11 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
ईटीवी भारत को जानकारी देते हुए अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले पर अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी. वहीं, सीनियर क्रिमिनल लॉयर ने इस मामले पर बताया कि परिवादी ने अदालत में मामला दर्ज करवाया था और अदालत ने पुलिस को मामले की छानबीन करने का आदेश दिया है. इसीलिए पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि वह परिवादी अधिवक्ता पर अभियोजक का आदेश दे. गौरतलब है कि अधिवक्ता सुधीर ओझा ने देश के 49 नामी फिल्मी हस्तियों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में देशद्रोह का परिवाद दर्ज करवाया था. जिसके बाद कोर्ट ने सदर थाना को प्राथमिकी दर्ज कर करवाई करने का आदेश दिया था.

Intro:मुजफ्फरपुर के सदर थाना में देश के 49 फिल्मी हस्तियों पर दर्ज प्राथमिकी मामले में नया मोड़ आया है , एसएसपी मनोज कुमार ने अपने जांच में प्राथमिकी को फर्जी करार दिया है ,वही परिवादी अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बिहार पुलिस पर दबाव में जांच करने का आरोप लगाते हुए प्रभारी सीजेएम के कोर्ट में विरोध पत्र दायर किया है , जिसमे बिहार पुलिस के अलावे दूसरे एजेंसियों से मामले की जांच का मांग की है


Body:मुज़फ़्फ़रपुर के सदर थाना में सीजेएम कोर्ट के आदेश पर देश के 49 फिल्मी हस्तियों पर 2 अक्टूबर को देशद्रोही के धाराओं में 673/19 कांड संख्या दर्ज किया गया था । जिसे एसएसपी मनोज कुमार ने अपने जांच में केस को फर्जी करार देते हुए केस के आईओ को परिवादी अधिवक्ता सुधीर ओझा के खिलाफ अभियोजक का आदेश दिया था जिसके बाद परिवादी अधिवक्ता ने पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए सीजेएम कोर्ट में विरोध पत्र दायर किया है । कोर्ट से अधिवक्ता ने आग्रह किया है कि सीजेएम मामले का दूसरे एजेंसी से जांच कराए ।
बाइट सुधीर ओझा , अधिवक्ता मुजफ्फरपुर ।


Conclusion:वही मामले की सुनवाई 11 नवंबर को होगी , गौरतलब है कि अधिवक्ता सुधीर ओझा ने देश के 49 हस्तियों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया था जिसके बाद कोर्ट ने सदर थाना को प्राथमिकी दर्ज कर करवाई करने का आदेश दिया था
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