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मुजफ्फरपुर: RTI का जवाब नहीं देने पर मुशहरी के सीओ पर लगा 2 लाख का जुर्माना

राज्य सूचना आयोग ने सीओ के खिलाफ 2 लाख 5 हजार का जुर्माना लगाया है. साथ ही जिलाधिकारी ने कोषागार पदाधिकारी को यह आदेश दिया है कि जुर्माने की राशि का भुगतान सीओ के वेतन से किया जाये.

आलोक रंजन घोष, जिलाधिकारी
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Published : Aug 27, 2019, 11:29 AM IST

मुजफ्फरपुर: आरटीआई एक्ट के तहत मांगी गई सूचनाओं का जवाब नहीं देना मुशहरी के अंचलाधिकारी नागेंद्र चौधरी को महंगा पड़ गया. निर्धारित समय में आरटीआई का जवाब नहीं दिए जाने पर उनके ऊपर 2 लाख 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

जवाब ना देने पर लाखों का जुर्माना
मुशहरी के अंचलाधिकारी नागेंद्र चौधरी जुलाई 2017 से फरवरी 2019 तक की अवधि में मांगी गई सूचनाओं का जवाब नहीं दिए जाने के दोषी पाए गए हैं. इसलिए राज्य सूचना आयोग ने सीओ के खिलाफ 2 लाख 5 हजार का जुर्माना लगाया है. साथ ही जिलाधिकारी ने कोषागार पदाधिकारी को यह आदेश दिया है कि वह सीओ के वेतन से जुर्माने की राशि का भुगतान करे.

Nagendra Chaudhary Mushahari CO
नागेंद्र चौधरी, मुशहरी सीओ

भुगतान ना करने पर कड़ी कार्रवाई
जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने अंचलाधिकारी नागेंद्र चौधरी को जुर्माने की राशि जमा कराने का निर्देश दिया है. साथ ही राशि जमा कर चालान उपलब्ध कराने की बात कही है. उन्होंने कहा कि अगर सीओ तय समय में जुर्माने का भुगतान नहीं करते हैं तो उनपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

मुजफ्फरपुर: आरटीआई एक्ट के तहत मांगी गई सूचनाओं का जवाब नहीं देना मुशहरी के अंचलाधिकारी नागेंद्र चौधरी को महंगा पड़ गया. निर्धारित समय में आरटीआई का जवाब नहीं दिए जाने पर उनके ऊपर 2 लाख 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

जवाब ना देने पर लाखों का जुर्माना
मुशहरी के अंचलाधिकारी नागेंद्र चौधरी जुलाई 2017 से फरवरी 2019 तक की अवधि में मांगी गई सूचनाओं का जवाब नहीं दिए जाने के दोषी पाए गए हैं. इसलिए राज्य सूचना आयोग ने सीओ के खिलाफ 2 लाख 5 हजार का जुर्माना लगाया है. साथ ही जिलाधिकारी ने कोषागार पदाधिकारी को यह आदेश दिया है कि वह सीओ के वेतन से जुर्माने की राशि का भुगतान करे.

Nagendra Chaudhary Mushahari CO
नागेंद्र चौधरी, मुशहरी सीओ

भुगतान ना करने पर कड़ी कार्रवाई
जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने अंचलाधिकारी नागेंद्र चौधरी को जुर्माने की राशि जमा कराने का निर्देश दिया है. साथ ही राशि जमा कर चालान उपलब्ध कराने की बात कही है. उन्होंने कहा कि अगर सीओ तय समय में जुर्माने का भुगतान नहीं करते हैं तो उनपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

Intro:मुजफ्फरपुर के मुशहरी सीओ पर दो लाख का जुर्माना, RTI का जवाब नहीं देना पड़ा भारी।

आरटीआई का जवाब नहीं देना मुशहरी के अंचलाधिकारी को भारी पड़ा है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त ने सीओ साहब पर दो लाख 5 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने मुशहरी के अंचलाधिकारी को जुर्माने की राशि जमा कर चालान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
मुशहरी के अंचलाधिकारी जुलाई 2017 से फरवरी 2019 तक की अवधि में मांगी गई कई सूचनाओं का जवाब नहीं दिए जाने के दोषी पाए गए हैं। राज्य सूचना आयोग में सीईओ के खिलाफ इन्हीं मामलों में जुर्माना लगाया है।

निर्धारित समय में आरटीआई एक्ट के तहत मांगी गई सूचनाओं का जवाब नहीं दिए जाने का दोषी पाए जाने के कारण सीओ के खिलाफ जुर्माना लगाया गया है। मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी ने कोषागार पदाधिकारी को यह आदेश दिया है कि वह सीओ के वेतन से जुर्माने की राशि का भुगतान करें।।Body:NoConclusion:No
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