मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में शहीद खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी के स्मारक स्थल पर बिजली विभाग (Muzaffarpur Electricity Department Case) ने बकाया बिल का नोटिस चिपकाया था. अब स्मारक स्थल पर नोटिस चिपकाने और खुदीराम बोस के नाम नोटिस भेजने के मामले में मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने एनबीपीडीसीएल के प्रबंध निदेशक को नोटिस भेजा है. उन्होने बताया कि इस तरह से महापुरुषों के स्मारक का बिजली कनेक्शन काटने के लिए नोटिस भेजना अपमानजनक बात है. एमडी को नोटिस मनियारी थाना क्षेत्र के शाहपुर मरिचा निवासी प्रफुल्ल कुमार श्रीवास्तव ने भेजा है.
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कनेक्शन काटने का नोटिस निंदनीयः मामले के सम्बन्ध में मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि 15 फरवरी को सहायक विद्युत अभियंता विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल एमआईटी मुजफ्फरपुर ने शहीद खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी स्मारक स्थल के विद्युत विच्छेदन के संबंध में नोटिस जारी किया था. इसमें कहा गया था कि 7 दिनों के अंदर बकाया राशि जमा करें. अन्यथा कनेक्शन काट दिया जाएगा. नोटिस को स्मारक पर चिपका दिया गया था. यह काफी अपमानजनक है.
स्मारक स्थल पर बिजली निःशुल्क कराने की मांगः खुदीराम बोस के स्मारक स्थल पर बिजली विभाग की ओर से चिपाए गए नोटिस की खबर विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई. इस समाचार को पढ़कर विधि छात्र प्रफुल्ल कुमार श्रीवास्तव ने एनबीपीडीसीएल के प्रबंध निदेशक को मामले के संबंध में कानूनी नोटिस भेजकर, आरोपी पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की. क्योंकि सहायक विद्युत अभियंता ने अमर शहीदों को अपमानित किया है. उसने स्मारक स्थल पर बिजली की सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराने की मांग की.
"15 फरवरी को सहायक विद्युत अभियंता विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल एमआईटी मुजफ्फरपुर ने शहीद खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी स्मारक स्थल के विद्युत विच्छेदन के संबंध में नोटिस जारी किया था. इसमें कहा गया था कि 7 दिनों के अंदर बकाया राशि जमा करें. अन्यथा कनेक्शन काट दिया जाएगा"- एसके झा, अधिवक्ता