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उत्पाद विभाग और पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ रुपये के अवैध शराब का किया विनष्टीकरण

कहने को बिहार में शराबबंदी है लेकिन बिहार में शराब तस्करी पर कोई लगाम नहीं है. बिहार में शराबबंदी की हकीकत क्या है, इसी बात से पता चलता है कि सूबे में लगभग हर रोज शराब से जुड़े मामले मिल रहे हैं. बिहार के मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम ने करीब एक करोड़ रुपए के शराब का विनष्टीकरण किया गया.

मुजफ्फरपुर
मुजफ्फरपुर में शराब का विनष्टीकरण
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Published : Jun 14, 2021, 6:42 AM IST

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर ( Muzaffarpur ) के पुलिस लाइन मैदान में उत्पाद विभाग ( Excise Department ) और जिला पुलिस द्वारा जिले के विभिन्न इलाकों से जब्त की गई भारी मात्रा में अवैध शराब का विनष्टीकरण ( Destruction of liquor ) किया गया. डीएम के आदेश के बाद मजिस्ट्रेट की निगरानी में उत्पाद विभाग की टीम द्वारा विनष्टीकरण कराया गया.

ये भी पढ़ें: पटना में कड़ी सुरक्षा के बीच 23 थानों के जब्त शराब को किया गया नष्ट

'उत्पाद विभाग द्वारा जब्त अवैध शराब के साथ-साथ जिले के अहियापुर थाना, सदर थाना और सिकंदरपुर ओपी पुलिस का जब्ती भी इसमें शामिल है. कुल मिलाकर करीब एक करोड़ रुपये की मूल्य होगी. प्रत्येक महीने विनष्टीकरण की प्रक्रिया होती है आगे भी समयानुसार होती रहेगी'.- उत्पाद विभाग के अधीक्षक

देखें रिपोर्ट...

ये भी पढ़ें: Supaul News: सुपौल में 13 हजार बोतल से अधिक विदेशी शराब के साथ तीन गिरफ्तार

बता दें कि अप्रैल 2016 में शराबबंदी कानून लागू ( Alcohol Prohibition Law Enforced) होने के बाद से अब तक बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां, मुकदमे और शराब जब्ती की कार्रवाई हुई. इस कानून के तहत शुरुआत में घर में शराब पाये जाने पर सभी वयस्कों की गिरफ्तारी और घर को सील करने और वाहन में शराब मिलने पर वाहन जब्ती और गिरफ्तारी के कड़े प्रावधान थे.

patna
1 करोड़ रुपए के अवैध शराब का किया विनष्टीकरण

सख्त प्रावधानों की आलोचना और कानून के दुरुपयोग के बाद 2018 में इसमें कुछ बदलाव किये गये थे

⦁ पहली बार पीते हुए पकड़े गए तो तीन महीने की सजा या 50 हजार का जुर्माना.

⦁ दूसरी बार पकड़े गए तो एक से पांच साल तक की सजा और एक लाख तक जुर्माना.

⦁ घर में शराब पकड़े जाने पर अब सभी बालिग के बजाए जिम्मेवार ही पकड़े जाएंगे.

⦁ परिसर जब्ती और सामूहिक जुर्माना हटा, वाहन जब्ती के नए नियम.

फिलहाल, बिहार में खुलेआम शराब बिक्री बंद हो गई तो पड़ोसी देश नेपाल और फिर दूसरे राज्यों जैसे यूपी और झारखंड से इनकी पूर्ति होने लगी है. पड़ोस के राज्यों से सटे लोग केवल शराब पीने के लिए दो-तीन घंटे के सफर करने से भी पीछे नहीं रहते.

पढ़ें- बिहार : नवादा में छह लोगों की मौत, जहरीली शराब पीने से मरने की आशंका

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मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर ( Muzaffarpur ) के पुलिस लाइन मैदान में उत्पाद विभाग ( Excise Department ) और जिला पुलिस द्वारा जिले के विभिन्न इलाकों से जब्त की गई भारी मात्रा में अवैध शराब का विनष्टीकरण ( Destruction of liquor ) किया गया. डीएम के आदेश के बाद मजिस्ट्रेट की निगरानी में उत्पाद विभाग की टीम द्वारा विनष्टीकरण कराया गया.

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'उत्पाद विभाग द्वारा जब्त अवैध शराब के साथ-साथ जिले के अहियापुर थाना, सदर थाना और सिकंदरपुर ओपी पुलिस का जब्ती भी इसमें शामिल है. कुल मिलाकर करीब एक करोड़ रुपये की मूल्य होगी. प्रत्येक महीने विनष्टीकरण की प्रक्रिया होती है आगे भी समयानुसार होती रहेगी'.- उत्पाद विभाग के अधीक्षक

देखें रिपोर्ट...

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बता दें कि अप्रैल 2016 में शराबबंदी कानून लागू ( Alcohol Prohibition Law Enforced) होने के बाद से अब तक बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां, मुकदमे और शराब जब्ती की कार्रवाई हुई. इस कानून के तहत शुरुआत में घर में शराब पाये जाने पर सभी वयस्कों की गिरफ्तारी और घर को सील करने और वाहन में शराब मिलने पर वाहन जब्ती और गिरफ्तारी के कड़े प्रावधान थे.

patna
1 करोड़ रुपए के अवैध शराब का किया विनष्टीकरण

सख्त प्रावधानों की आलोचना और कानून के दुरुपयोग के बाद 2018 में इसमें कुछ बदलाव किये गये थे

⦁ पहली बार पीते हुए पकड़े गए तो तीन महीने की सजा या 50 हजार का जुर्माना.

⦁ दूसरी बार पकड़े गए तो एक से पांच साल तक की सजा और एक लाख तक जुर्माना.

⦁ घर में शराब पकड़े जाने पर अब सभी बालिग के बजाए जिम्मेवार ही पकड़े जाएंगे.

⦁ परिसर जब्ती और सामूहिक जुर्माना हटा, वाहन जब्ती के नए नियम.

फिलहाल, बिहार में खुलेआम शराब बिक्री बंद हो गई तो पड़ोसी देश नेपाल और फिर दूसरे राज्यों जैसे यूपी और झारखंड से इनकी पूर्ति होने लगी है. पड़ोस के राज्यों से सटे लोग केवल शराब पीने के लिए दो-तीन घंटे के सफर करने से भी पीछे नहीं रहते.

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