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मुजफ्फरपुर: खराब बिजली मीटर लगाने का मामला, जिला उपभोक्ता आयोग ने NBPDCL को भेजा नोटिस

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में खराब मीटर लगाने को लेकर विद्युत बोर्ड की आलोचना हो रही है. इस मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने NBPDCL के अधिकारियों को नोटिस भेजा है. पढ़ें पूरी खबर..

District Consumer Commission took cognizance of bad meter case
District Consumer Commission took cognizance of bad meter case
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Published : Oct 9, 2021, 1:53 PM IST

मुजफ्फरपुर: जिले के सदर थाना क्षेत्र के भवानीनगर में अखिलेश सिंह के घर में विद्युत विभाग (Electrical Department) द्वारा खराब मीटर लगाए जाने के मामले पर जिला उपभोक्ता आयोग ने संज्ञान लिया है. इस मामले को लेकर पीड़ित उपभोक्ता की शिकायत पर जिला उपभोक्ता आयोग ने नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (NBPDCL) के मैनेजिंग डायरेक्टर सहित बिजली विभाग के सभी वरीय अधिकारियों को नोटिस भेजा है.

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आयोग ने इस मामले की सुनवाई की अगली तिथि 14 दिसंबर को मुकर्रर किया है. पीड़ित के अधिवक्ता एसके झा (Advocate SK Jha) ने बताया कि यह सेवा में कमी की कोटि का मामला है, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है. पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता के मुताबिक, पीड़ित के घर में जो बिजली का मीटर लगाया गया था, वह मीटर पूर्णतः खराब था. जिसके कारण उपभोक्ता को अधिक बिजली बिल देना पड़ता था और बिजली विभाग द्वारा मनमाने ढंग से बिजली बिल की वसूली उपभोक्ता से की जा रही थी.

पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि पीड़ित उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष परिवाद दाखिल किया. जबकि पूर्व में ही उपभोक्ता अपने खराब बिजली मीटर की शिकायत बिजली विभाग के कार्यालय में जाकर किया गया था. लेकिन बिजली विभाग द्वारा खराब मीटर को नहीं बदला गया और बिजली विभाग पीड़ित से मनमाने ढंग से बिजली बिल की वसूली करती रही.

अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि पीड़ित ने विद्युत विनियामक आयोग का दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन जहां से भी पीड़ित के समस्या का समाधान नहीं हो सका. तत्पश्चात पीड़ित ने मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस.के. झा के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष परिवाद दाखिल किया किया गया था. जिसके आलोक में यह फैसला आया है.

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मुजफ्फरपुर: जिले के सदर थाना क्षेत्र के भवानीनगर में अखिलेश सिंह के घर में विद्युत विभाग (Electrical Department) द्वारा खराब मीटर लगाए जाने के मामले पर जिला उपभोक्ता आयोग ने संज्ञान लिया है. इस मामले को लेकर पीड़ित उपभोक्ता की शिकायत पर जिला उपभोक्ता आयोग ने नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (NBPDCL) के मैनेजिंग डायरेक्टर सहित बिजली विभाग के सभी वरीय अधिकारियों को नोटिस भेजा है.

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आयोग ने इस मामले की सुनवाई की अगली तिथि 14 दिसंबर को मुकर्रर किया है. पीड़ित के अधिवक्ता एसके झा (Advocate SK Jha) ने बताया कि यह सेवा में कमी की कोटि का मामला है, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है. पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता के मुताबिक, पीड़ित के घर में जो बिजली का मीटर लगाया गया था, वह मीटर पूर्णतः खराब था. जिसके कारण उपभोक्ता को अधिक बिजली बिल देना पड़ता था और बिजली विभाग द्वारा मनमाने ढंग से बिजली बिल की वसूली उपभोक्ता से की जा रही थी.

पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि पीड़ित उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष परिवाद दाखिल किया. जबकि पूर्व में ही उपभोक्ता अपने खराब बिजली मीटर की शिकायत बिजली विभाग के कार्यालय में जाकर किया गया था. लेकिन बिजली विभाग द्वारा खराब मीटर को नहीं बदला गया और बिजली विभाग पीड़ित से मनमाने ढंग से बिजली बिल की वसूली करती रही.

अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि पीड़ित ने विद्युत विनियामक आयोग का दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन जहां से भी पीड़ित के समस्या का समाधान नहीं हो सका. तत्पश्चात पीड़ित ने मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस.के. झा के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष परिवाद दाखिल किया किया गया था. जिसके आलोक में यह फैसला आया है.

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