मुजफ्फरपुरः बिहार के मुजफ्फरपुर में बाबा बागेश्वर के खिलाफ कथित विवादित टिप्पणी करने को लेकर राजद प्रदेश अध्यक्ष और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पर परिवाद दर्ज हुआ है. जिले के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में भाजपा विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक सह अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने परिवाद दर्ज कराया है. परिवाद पत्र में आईपीसी की धारा 295(A), 153, 153(A), 505 और 34 भादवि के तहत केस दर्ज करने का आग्रह किया गया है. कोर्ट ने परिवाद पर 16 मई को सुनवाई करने के लिए निर्धारित की है. बता दें कि 13 मई को धीरेंद्र शास्त्री पटना आ रहे हैं. पटना के नौबतपुर में 5 दिनों तक हनुमत कथा का पाठ करेंगे.
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परिवाद पत्र में क्या है आरोपः परिवादी ने आरोप लगाया है कि सनातन धर्म के प्रचारक महाराज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा के देश में करोड़ों अनुयायी हैं. प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर तथा पुजारी भी हैं. उनके खिलाफ दोनों ने अपमानजनक टिप्पणी एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है जिससे देश के करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है. परिवाद पत्र में कहा गया है कि दोनों ने जानबूझकर इस तरह से बयान दिया ताकि सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाए, दंगा हो जाए और अपनी राजनीतिक रोटी सेंक लें.
क्या कहा था जगदानंद सिंह और पप्पू यादव नेः राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष नेता जगदानंद सिंह ने शुक्रवार 28 अप्रैल को एक प्रेस वार्ता में कहा था कि बाबा बागेश्वर जैसे संत को जेल में होना रहना चाहिए. जो भी संत भारत की संविधान के खिलाफ अपनी बात रखता है और समाज में विद्वेष फैलाता है, उसका स्थान जेल में होना चाहिए. वहीं 3 मई को पप्पू यादव ने बागेश्वर बाबा की आलोचना करते हुए कहा था कि यह ढोंगी हैं, जो सच्चे बाबा होते हैं वो चमत्कार की बात नहीं करते हैं. उन्होंने बागेश्वर धाम बाबा की तुलना राम रहीम और आसाराम बापू से की थी. पप्पू यादव ने कहा था कि ऐसे बाबा पर बैन लगा देना (Bageshwar Baba should be Banned) चाहिए.