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यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन के खिलाफ मुजफ्फरपुर में परिवाद दायर, कुरान शरीफ पर दिया था बयान - Former Shia Waqf Board Chairman Wasim Rizvi

उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दायर हुआ है. कोर्ट ने परिवाद को स्वीकार कर लिया है और सुनवाई के लिए 23 मार्च की तिथि तय की है.

M Raju Nayyar and Manoj Kumar
एम राजू नैयर और मनोज कुमार
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Published : Mar 15, 2021, 9:27 PM IST

मुजफ्फरपुर: उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दायर हुआ है. परिवाद कुरान शरीफ पर विवादित टिप्पणी को लेकर दायर हुआ है.

यह भी पढ़ें- पेट्रोल पंप पर तेल टैंकर चालक से मारपीट, हाथ-पैर बांधकर आग लगाने की कोशिश

23 मार्च को होगी सुनवाई
सीजेएम कोर्ट में सोमवार को उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ परिवाद दायर किया गया. इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ पर विवादित टिप्पणी से आहत एम राजू नैयर ने परिवाद दायर किया है. कोर्ट ने परिवाद को स्वीकार कर लिया है और सुनवाई के लिए 23 मार्च की तिथि तय की है.

देखें वीडियो

"वसीम रिजवी ने कुरान के बारे में ऐसी टिप्पणी की है, जिससे सभी धर्म के लोग आहत हैं. राजनीतिक प्रभाव में आकर वे मुस्लिम धर्म को बदनाम करना चाहते हैं. इन्होंने मुस्लिमों की भावना को ठेस पहुंचाने के साथ-साथ गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ने का प्रयास किया है. इसीलिए हमने सीजेएम से मांग की है कि ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए."- मनोज कुमार, परिवादी के अधिवक्ता

मुजफ्फरपुर: उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दायर हुआ है. परिवाद कुरान शरीफ पर विवादित टिप्पणी को लेकर दायर हुआ है.

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23 मार्च को होगी सुनवाई
सीजेएम कोर्ट में सोमवार को उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ परिवाद दायर किया गया. इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ पर विवादित टिप्पणी से आहत एम राजू नैयर ने परिवाद दायर किया है. कोर्ट ने परिवाद को स्वीकार कर लिया है और सुनवाई के लिए 23 मार्च की तिथि तय की है.

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"वसीम रिजवी ने कुरान के बारे में ऐसी टिप्पणी की है, जिससे सभी धर्म के लोग आहत हैं. राजनीतिक प्रभाव में आकर वे मुस्लिम धर्म को बदनाम करना चाहते हैं. इन्होंने मुस्लिमों की भावना को ठेस पहुंचाने के साथ-साथ गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ने का प्रयास किया है. इसीलिए हमने सीजेएम से मांग की है कि ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए."- मनोज कुमार, परिवादी के अधिवक्ता

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