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मुजफ्फरपुर : सड़क-2 को लेकर महेश भट्ट, मुकेश भट्ट और आलिया भट्ट पर परिवाद दर्ज - मुजफ्फरपुर की खबर

परिवाद में अधिवकता सोनू कुमार ने तीनों फिल्मी हस्तियों पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है. मामले की सुनवाई 8 जुलाई को होगी.

फिल्मी हस्तियां
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Published : Jul 3, 2020, 1:29 PM IST

मुजफ्फरपुरः धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के आरोप में फिल्म निर्माता निर्देशक महेश भट्ट, मुकेश भट्ट और अदाकारा आलिया भट्ट पर परिवाद दायर हुआ है. ये परिवाद मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता सोनू कुमार ने सीजेएम कोर्ट में दर्ज कराया है.

अधिवकता सोनू कुमार ने दर्ज कराया मामला
मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के आरोप में महेश भट्ट, मुकेश भट्ट और आलिया भट्ट पर परिवाद दायर किया गया है. सदर थाना क्षेत्र के चित्रकूट नगर निवासी अधिवकता सोनू कुमार ने कोर्ट में मामला दर्ज काराया है. अधिवकता सोनू कुमार ने आरोप लगाया है कि इन तीनों फिल्मी हस्तियों ने अपनी फिल्म सड़क-2 के पोस्टर में कैलाश पर्वत की तस्वीर का उपयोग किया है.

बयान देते अधिवकता प्रिय रंजन अन्नू

ये भी पढ़ेंः फिल्म मेकर विनोद कापड़ी ने साइकिल गर्ल ज्योति के पिता को दी चेतावनी

8 जुलाई को होगी मामले की सुनवाई
अधिवकता ने कहा कि इसमें हिन्दू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है. वहीं परिवादी के अधिवकता प्रिय रंजन अन्नू ने बताया कि कोर्ट ने मामले को स्वीकार करते हुए सुनवाई की तारीख 8 जुलाई रखी है.

मुजफ्फरपुरः धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के आरोप में फिल्म निर्माता निर्देशक महेश भट्ट, मुकेश भट्ट और अदाकारा आलिया भट्ट पर परिवाद दायर हुआ है. ये परिवाद मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता सोनू कुमार ने सीजेएम कोर्ट में दर्ज कराया है.

अधिवकता सोनू कुमार ने दर्ज कराया मामला
मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के आरोप में महेश भट्ट, मुकेश भट्ट और आलिया भट्ट पर परिवाद दायर किया गया है. सदर थाना क्षेत्र के चित्रकूट नगर निवासी अधिवकता सोनू कुमार ने कोर्ट में मामला दर्ज काराया है. अधिवकता सोनू कुमार ने आरोप लगाया है कि इन तीनों फिल्मी हस्तियों ने अपनी फिल्म सड़क-2 के पोस्टर में कैलाश पर्वत की तस्वीर का उपयोग किया है.

बयान देते अधिवकता प्रिय रंजन अन्नू

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8 जुलाई को होगी मामले की सुनवाई
अधिवकता ने कहा कि इसमें हिन्दू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है. वहीं परिवादी के अधिवकता प्रिय रंजन अन्नू ने बताया कि कोर्ट ने मामले को स्वीकार करते हुए सुनवाई की तारीख 8 जुलाई रखी है.

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