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Muzaffarpur News : बीजेपी विधायक राजू सिंह को कोर्ट से मिली जमानत, कहा..'सरकार के इशारे पर फंसाया था' - BJP MLA Raju Singh

पारू थाना में दर्ज एक मामले में आज बीजेपी विधायक राजू सिंह को जमानत मिल गई. आज आत्म समर्पण कर दिया. इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई. इसके बाद विधायक ने कहा कि सरकार के इशारे पर प्रशासन ने कार्रवाई की है और मुझे जानबूझकर फंसाया गया है. पढ़ें पूरी खबर..

बीजेपी विधायक राजू सिंह को जमानत
बीजेपी विधायक राजू सिंह को जमानत
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Published : Jun 23, 2023, 10:57 PM IST

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक डॉ राजू कुमार सिंह ने शुक्रवार को विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण किया. न्यायालय ने पारू थाना में दर्ज एक केस में उन्हें जमानत दे दी. जमानत मिलने के बाद राजू सिंह ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे फंसाया गया है और इसके खिलाफ आगे न्यायालय की शरण में हम जाएंगे. स्थानीय पुलिस प्रशासन ने सरकार के इशारे पर मेरे खिलाफ कार्रवाई की है.

ये भी पढ़ें : Muzaffarpur News: BJP विधायक राजू सिंह के खिलाफ वारंट और कुर्की की अर्जी खारिज, 14 जून को अगली सुनवाई

मुझे जानबूझ कर फंसाया गया: राजू सिंह ने कहा कि गलत के खिलाफ हमेशा आवाज उठाता रहूंगा, चाहे इसके लिए जो भी हो. हमने कानून के हद में रह कर अपना काम किया है और करता रहूंगा. माननीय न्यायालय पर हमें भरोसा है. प्रशासन चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन अगर हम गलत नहीं हैं तो न्यायालय सब कुछ देखती है. सब कुछ ठीक होगा. यह सारा खेल हमारे खिलाफ सरकार के इशारे पर हो रहा था.

एसएसी एसटी एक्ट में दर्ज था मुकदमा: शुक्रवार को जिस मामले में बीजेपी विधायक को विशेष एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिली है. उस मामले में स्थानीय पारु अंचल के तीन कर्मचारी ने संयुक्त रूप से यह आवेदन देकर केस दर्ज कराया गया था कि विधायक ने जाति सूचक शब्द कहा है और प्रताड़ित किया है. इस मामले में पुलिस ने अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की धारा सहित कई धाराओं में कांड दर्ज किया था.

राजद नेता के अपहरण मामले में कोर्ट ने दी है राहत: आपको बताते चलें कि बीते सप्ताह राजद नेता तुलसी राय अपहरण कांड मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विधायक और उनके अन्य कुल छह लोगों के घर पर इश्तेहार चिपकाया था. यह कहा गया था कि अगर विधायक और उनके समर्थक न्यायालय या पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो घर की कुर्की की जाएगी. इस मामले में भी हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक को राहत देते हुए तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी.

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक डॉ राजू कुमार सिंह ने शुक्रवार को विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण किया. न्यायालय ने पारू थाना में दर्ज एक केस में उन्हें जमानत दे दी. जमानत मिलने के बाद राजू सिंह ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे फंसाया गया है और इसके खिलाफ आगे न्यायालय की शरण में हम जाएंगे. स्थानीय पुलिस प्रशासन ने सरकार के इशारे पर मेरे खिलाफ कार्रवाई की है.

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मुझे जानबूझ कर फंसाया गया: राजू सिंह ने कहा कि गलत के खिलाफ हमेशा आवाज उठाता रहूंगा, चाहे इसके लिए जो भी हो. हमने कानून के हद में रह कर अपना काम किया है और करता रहूंगा. माननीय न्यायालय पर हमें भरोसा है. प्रशासन चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन अगर हम गलत नहीं हैं तो न्यायालय सब कुछ देखती है. सब कुछ ठीक होगा. यह सारा खेल हमारे खिलाफ सरकार के इशारे पर हो रहा था.

एसएसी एसटी एक्ट में दर्ज था मुकदमा: शुक्रवार को जिस मामले में बीजेपी विधायक को विशेष एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिली है. उस मामले में स्थानीय पारु अंचल के तीन कर्मचारी ने संयुक्त रूप से यह आवेदन देकर केस दर्ज कराया गया था कि विधायक ने जाति सूचक शब्द कहा है और प्रताड़ित किया है. इस मामले में पुलिस ने अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की धारा सहित कई धाराओं में कांड दर्ज किया था.

राजद नेता के अपहरण मामले में कोर्ट ने दी है राहत: आपको बताते चलें कि बीते सप्ताह राजद नेता तुलसी राय अपहरण कांड मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विधायक और उनके अन्य कुल छह लोगों के घर पर इश्तेहार चिपकाया था. यह कहा गया था कि अगर विधायक और उनके समर्थक न्यायालय या पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो घर की कुर्की की जाएगी. इस मामले में भी हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक को राहत देते हुए तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी.

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