मुंगेर: विधानसभा चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर मंगलवार को डीएम राजेश मीणा की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों और मीडिया कर्मियों को एमसीसी और एमसीएमसी के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया. इस दौरान बताया गया कि राजनीतिक विज्ञापन प्रसारण के पूर्व एनओसी लेनी होगी.
मंगलवार को समाहरणालय सभागार में बिहार विधानसभा चुनाव के सफल संचालन के लिए राजनीतिक दलों एवं मीडिया कर्मियों को आदर्श आचार संहिता, एमसीसी, एमसीएमसी, पेड न्यूज़ और ईवीएम मशीनों के संबंध में जानकारी का प्रशिक्षण दिया गया. नोडल पदाधिकारी एमसीसी सुधा गुप्ता ने कोविड-19 के आलोक में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुरूप राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया.
एनओसी लेना होगा अनिवार्य
बाद में नोडल पदाधिकारी ने भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और मीडिया कर्मियों को पेड न्यूज़ के बारे में पीपीटी के माध्यम से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से राजनीतिक विज्ञापन का प्रचार प्रसार करने से पूर्व एमसीएमसी कोषांग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा. जो भी उम्मीदवार का विज्ञापन लेंगे उन्हें प्रसारण के पहले एनओसी लेना अनिवार्य होगा. इसके अलावे सोशल मीडिया में भी प्रचार-प्रसार पर आयोग की पैनी नजर रहेगी. जिसमें होने वाले व्यय को उम्मीदवार के खर्च में जोड़ा जाएगा. लेखा व्यय कोषांग द्वारा भी राजनीतिक दलों के उनके खर्च के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया. वहीं निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता संबंधी कार्यों के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया. बैठक में डीडीसी संजय कुमार सहित संबंधित नोडल पदाधिकारी उपस्थित थे.