मुंगेर: कोरोना संक्रमण को लेकर बिहार सरकार ने गुरुवार से पूरे बिहार में 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू कर दिया है. मुंगेर में लॉकडाउन के दौरान आवागमन पूरी तरह बंद है. लॉकडाउन को लेकर मुंगेर जिला प्रशासन ने कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
निजी वाहनों पर रोक
निर्देश के अनुसार, निजी वाहन सड़कों पर नहीं चलेंगे. मुंगेर जिला में सुबह से ही सड़कों पर वीरानगी नजर आई. इक्के दुक्के वाहन छोड़कर वाहनों का परिचालन बंद है. जरूरी सामानों की दुकान ही खोलने की इजाजत दी गई है. एनएच पर स्थित लाइन होटल खुलेंगे, लेकिन खाना नहीं खिला पाएंगे. खाना पैक करके ही देना होगा. जिले में सब्जी और फल की दुकान सुबह 6 बजे से 9 बजे तक एवं शाम में 4 बजे से 6 बजे तक खुलेंगी.
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किराना दुकान सुबह 10 से 5
वहीं, किराना की दुकान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुलेंगी. यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर आने या जाने को लेकर खुद से ही वाहन का इंतजाम करना होगा. यात्रियों के लिए उनका टिकट ही पास होगा. मुंगेर डीएम राजेश मीणा ने जिले में आवश्यक कार्यालय को छोड़कर सभी कार्यालय को बंद रखने का आदेश दिया है.
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मुंगेर डीएम राजेश मीणा ने की अपील
मुंगेर डीएम राजेश मीणा ने कहा कि मुंगेर जिला में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण जिला प्रशासन ने पूर्व में ही 10 जुलाई से 16 जुलाई तक लॉकडाउन लागू किया था. अब राज्य सरकार के निर्देश पर यह लॉकडाउन 31 जुलाई तक लागू किया है. इस दौरान लोग लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें. जरूरी न हो तो घर से न निकले. मास्क का प्रयोग करें. सोशल डिस्टेंस को अपनाएं.
इन कार्यालयों को खोलने की अनुमति
जिला प्रशासन, पुलिस होमगार्ड, सिविल डिफेंस, ट्रेजरी, बिजली, वाटर, नगर निगम, बैंक, एटीएम, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, कोषागार, बिजली उत्पादन इकाई, पोस्ट ऑफिस, बीमा कंपनी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग सर्विस यानी केबल सर्विस, पेट्रोल पंप एलपीजी गैस, शेयर मार्केट, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, इंडस्टरीज होटल न्यूनतम कर्मचारी के साथ खोलने की इजाजत दी गई है.