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मुंगेर में 13 साल पहले हुई थी हत्याः महिला मुखिया और उसके बेटे सहित 12 दोषियों को उम्रकैद

मुंगेर बहुचर्चित दलित हत्याकांड (Dalit murder case Munger ) में सारोबाग की मुखिया सहित 12 दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा (Life time imprisonment in Dalit murder case) सुनाई है. इस केस में महिला मुखिया उसके पति और पुत्र सहित 12 अन्य अभियुक्तों को हत्या का आरोपी बनाया गया था.

munger court orders life time imprisonment in dalit murder case
munger court orders life time imprisonment in dalit murder case
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Published : Dec 21, 2022, 10:52 PM IST

मुंगेर: बिहार के मुंगेर में दलित हत्या (Dalit murder case Munger ) मामले में महिला मुखिया सहित 12 दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा (munger court orders life time imprisonment) सुनाई है. दरअसल तीन साल पुराना मामला है. एससी-एसटी से जुड़े इस मामले में 12 दोषियों को सजा सुनाई गई है. जहां के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश प्रथम सह एससी-एसटी के विशेष न्यायाधीश गुंजन पांडेय के कोर्ट ने धरहरा थाना कांड संख्या 21/2019 शुत्रधन तांती के हत्या मामले में सजा सुनाया है.

ये भी पढ़ेंः बक्सर दुष्कर्म मामला: एक आरोपी का वीडियो आया सामने, पीड़िता का आरोप- 'पुलिस बोली मुंह बंद कर लो'

13 साल पहले हुई थी हत्या: 2009 में रेलकर्मी बंमबम तांती की हत्या कर दी गई थी. हत्या के बाद रेलकर्मी की विधवा पत्नी पूजा कुमारी से कुख्यात राणा यादव ने शादी कर ली. राणा उसके पति की जगह रेलवे में पूजा का नौकरी लगाना चाहता था. लेकिन मृतक बंमबम तांती के भाई पवन तांती ने रेलवे कोउसकी दूसरी शादी की सूचना दी. जिससे पूजा की नौकरी नहीं लग पाई और इस बात को लेकर पवन तांती की भी हत्या वर्ष 2018 में कर दी गई. इस हत्याकांड में मृतक का चाचा शत्रुधन तांती गवाह बना था. उसकी भी 18 जनवरी 2019 के गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी गई था.

एससी-एसटी के विशेष न्यायाधीश गुंजन पांडेय ने सारोबाग की मुखिया अमेरिका देवी, पति रामाधार यादव और पुत्र कुख्यात राणा यादव सहित 12 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने 12 आरोपियों को हत्या करने,आपराधिक षड्यंत्र रचने, आर्म्स एक्ट और एससी-एसटी के विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई है.

मुंगेर: बिहार के मुंगेर में दलित हत्या (Dalit murder case Munger ) मामले में महिला मुखिया सहित 12 दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा (munger court orders life time imprisonment) सुनाई है. दरअसल तीन साल पुराना मामला है. एससी-एसटी से जुड़े इस मामले में 12 दोषियों को सजा सुनाई गई है. जहां के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश प्रथम सह एससी-एसटी के विशेष न्यायाधीश गुंजन पांडेय के कोर्ट ने धरहरा थाना कांड संख्या 21/2019 शुत्रधन तांती के हत्या मामले में सजा सुनाया है.

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13 साल पहले हुई थी हत्या: 2009 में रेलकर्मी बंमबम तांती की हत्या कर दी गई थी. हत्या के बाद रेलकर्मी की विधवा पत्नी पूजा कुमारी से कुख्यात राणा यादव ने शादी कर ली. राणा उसके पति की जगह रेलवे में पूजा का नौकरी लगाना चाहता था. लेकिन मृतक बंमबम तांती के भाई पवन तांती ने रेलवे कोउसकी दूसरी शादी की सूचना दी. जिससे पूजा की नौकरी नहीं लग पाई और इस बात को लेकर पवन तांती की भी हत्या वर्ष 2018 में कर दी गई. इस हत्याकांड में मृतक का चाचा शत्रुधन तांती गवाह बना था. उसकी भी 18 जनवरी 2019 के गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी गई था.

एससी-एसटी के विशेष न्यायाधीश गुंजन पांडेय ने सारोबाग की मुखिया अमेरिका देवी, पति रामाधार यादव और पुत्र कुख्यात राणा यादव सहित 12 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने 12 आरोपियों को हत्या करने,आपराधिक षड्यंत्र रचने, आर्म्स एक्ट और एससी-एसटी के विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई है.

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