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कोर्ट ने शराब माफिया के सामने रखी शर्त, जेल से बाहर जाना है तो 5 गरीब बच्चों की कराओ पढ़ाई - Court give bail

मधुबनी के झंझारपुर एडीजे अविनाश कुमार (प्रथम) के कोर्ट ने एक शराब माफिया को गरीब परिवार के पांच बच्चों की तीन माह तक मुफ्त पढ़ाई कराने की शर्त पर जमानत दिया. पढ़ें पूरी खबर...

Jhanjharpur Court
झंझारपुर कोर्ट
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Published : Aug 24, 2021, 6:15 PM IST

मधुबनी: बिहार के मधुबनी (Madhubani) जिले के झंझारपुर (Jhanjharpur) एडीजे अविनाश कुमार (प्रथम) के कोर्ट ने उपकारा झंझारपुर में बंद एक शराब माफिया को पांच गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलाने की शर्त पर जमानत दिया.

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एडीजे अविनाश कुमार ने कैदी को शराबबंदी कानून का पालन करने के साथ ही पांच गरीब परिवार के बच्चों को तीन माह तक मुफ्त शिक्षा दिलाने के बाद उनके परिवार से लिखित प्रमाण-पत्र लेकर कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया. मधेपुर थाना में 16 नवंबर 2020 को दर्ज मामले में चौकीदार जलधारी पासवान के आवेदन पर पचही, मधेपुर गांव के रौशन मुखिया, भरगामा, भेजा गांव के नीतीश कुमार यादव और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था.

एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि ये लोग अपने अन्य साथियों के साथ स्कार्पियो और बाइक से शराब ले जा रहे थे. ग्रामीणों की सूचना पर इन लोगों को पचही काली मंदिर से कुछ दूर डीलर सुफल झा के घर के पास चौकीदार जलदारी पासवान ने अपने साथी चौकीदार के साथ रोका था. शराब धंधेबाज हवाई फायरिंग करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए थे.

एक बाइक नीतीश कुमार यादव चला रहा था. इस मामले में नीतीश 16 नवंबर से जेल में बंद है. एडीजे कोर्ट में बचाव पक्ष के वकील ने नीतीश की जमानत अर्जी दाखिल की थी. इस अर्जी पर दोनों पक्षों के दलिलों को सुनने के बाद एडीजे अविनाश कुमार ने शराबबंदी कानून का पालन करने के साथ ही 5 गरीब बच्चों को शिक्षा दिलाने की शर्त पर जमानत अर्जी मंजूर की.

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मधुबनी: बिहार के मधुबनी (Madhubani) जिले के झंझारपुर (Jhanjharpur) एडीजे अविनाश कुमार (प्रथम) के कोर्ट ने उपकारा झंझारपुर में बंद एक शराब माफिया को पांच गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलाने की शर्त पर जमानत दिया.

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एडीजे अविनाश कुमार ने कैदी को शराबबंदी कानून का पालन करने के साथ ही पांच गरीब परिवार के बच्चों को तीन माह तक मुफ्त शिक्षा दिलाने के बाद उनके परिवार से लिखित प्रमाण-पत्र लेकर कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया. मधेपुर थाना में 16 नवंबर 2020 को दर्ज मामले में चौकीदार जलधारी पासवान के आवेदन पर पचही, मधेपुर गांव के रौशन मुखिया, भरगामा, भेजा गांव के नीतीश कुमार यादव और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था.

एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि ये लोग अपने अन्य साथियों के साथ स्कार्पियो और बाइक से शराब ले जा रहे थे. ग्रामीणों की सूचना पर इन लोगों को पचही काली मंदिर से कुछ दूर डीलर सुफल झा के घर के पास चौकीदार जलदारी पासवान ने अपने साथी चौकीदार के साथ रोका था. शराब धंधेबाज हवाई फायरिंग करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए थे.

एक बाइक नीतीश कुमार यादव चला रहा था. इस मामले में नीतीश 16 नवंबर से जेल में बंद है. एडीजे कोर्ट में बचाव पक्ष के वकील ने नीतीश की जमानत अर्जी दाखिल की थी. इस अर्जी पर दोनों पक्षों के दलिलों को सुनने के बाद एडीजे अविनाश कुमार ने शराबबंदी कानून का पालन करने के साथ ही 5 गरीब बच्चों को शिक्षा दिलाने की शर्त पर जमानत अर्जी मंजूर की.

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