मधुबनी: झंझारपुर सिविल कोर्ट (Jhanjharpur Civil Court) परिसर में गुरुवार को अजीबोगरीब घटना घटी. अपने फैसलों को लेकर चर्चा में रहने वाले एडीजे प्रथम अविनाश कुमार ( ADJ Avinash Kumar) हमला (Attack on Judge) हुआ है. हमला करने वाले कोई और नहीं, बल्कि दो पुलिस वाले ही हैं. बताया जा रहा है कि उनके केबिन में घुसकर उन पर हमला किया गया. हमला करने का आरोप घोघरडीहा थानाध्यक्ष ( SHO ) गोपाल कृष्ण और एएसआई ( ASI ) अभिमन्यु कुमार शर्मा पर लगा है.
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बताया जाता है कि थानाध्यक्ष ने एडीजे पर पिस्तौल तान दी और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उनके साथ मारपीट की. इधर, कार्यालय में मारपीट की भनक लगते ही कोर्ट के कर्मी और अधिवक्ता मौके पर पहुंच गए और बीच-बचाव कर एडीजे को उनके कब्जे से मुक्त कराया.
जानकारी के अनुसार, इसके बाद आक्रोशित कर्मियों और अधिवक्ताओं ने दोनों पुलिस अधिकारियों को पकड़ कर जमकर पिटाई कर दी. बताया जाता है कि दोनों आरोपी एक शिकायत पर चल रही सुनवाई में जज के सामने पेश हुए थे. गौरतलब है कि पिछले दिनों अपने फैसलों को लेकर एडीजे अविनाश कुमार खूब चर्चा में रहे थे.
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एडीजे अविनाश कुमार कोर्ट के चर्चित फैसलों पर एक नजर
18 अगस्तः अंधरामठ थाना कांड संख्या 184/2019 में आरोपी नीरज कुमार साफी को अपने गांव के पांच गरीब और अनपढ़ महिला या लड़की को साक्षर बनाने की शर्त पर जमानत दे दी गई थी. इस केस में आरोपी बीए पार्ट वन का छात्र है.
01 सितंबरः पानी बहाने को लेकर हुए विवाद में मारपीट करने के आरोपी मो. रुस्तम को मोहल्ला और घर के सामने नाला सफाई करने की शर्त पर जमानत दी गई थी.
7 सितंबरः फुलपरास थाना कांड संख्या 187/2021 में सरकारी अनाज की कालाबाजारी के आरोपी राजीव कुमार व नीतीश कुमार को अपने गांव के 25 गरीब परिवारों को दो-दो किलो दाल देने की शर्त पर जमानत दे दी गई थी. इनमें 25 प्रतिशत दलित परिवार का होना अनिवार्य था.
8 सितंबरः खुटौना थाना कांड संख्या 122/2020 में अवैध हथियार रखने के आरोपी राज मिस्त्री राम कुमार राम को अपने गांव के मंदिर में एक माह तक मुफ्त में काम करने की शर्त पर जमानत दे दी गई थी.
8 सितंबरः झंझारपुर आरएस ओपी कांड संख्या 32/2021 में मारपीट करने के आरोपी शिवजी मिश्रा व अशोक मिश्रा को गांव के पांच दलित परिवार के बच्चों को प्रतिदिन आधा-आधा लीटर दूध 6 महीने तक देने की शर्त पर जमानत दे दी थी. मामले के दोनों आरोपी दूध के कारोबार से जुड़े थे.
10 सितंबरः चाकू से हमला कर घायल करने के आरोपी मछली व्यवसायी मो. सज्जाद को घर में एक कुत्ता पालने और गलियों में घूमने वाले 5 कुत्तों को 45 दिनों तक भोजन कराने की शर्त पर जमानत दी गई थी.
16 सितंबरः फुलपरास थाना कांड संख्या 46/2018 में हथियार के साथ घर में घुसकर महिला की पिटाई करने के आरोपी महेन्द्र यादव को गांव के मंदिर व पार्क के पास सार्वजनिक जगहों पर 10 फलदार पौधे लगाने की शर्त पर जमानत दे दी गई थी.
16 सितंबरः लौकहा थाना काणं संख्या 130/2021 में घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास का आरोपी ललन कुमार साफी को गांव की सभी महिलाओं का 6 माह तक मुफ्त में कपड़ा धोने व आयरन करने की शर्त पर जमानत दी है. ललन कुमार साफी कपड़ा साफ कर जीवन यापन करता है.