मधेपुरा: गणतंत्र दिवस को लेकर जिला प्रशासन ने प्लास्टिक से बने झंडे की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस मामले पर सदर एसडीएम वृंदा लाल ने बताया कि इस संबंध में सभी थानों और प्रखंड को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं. सभी दुकानों में प्लास्टिक से बने झंडे की खरीद-बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है. इस आदेश का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
'धारा 133 के तहत प्रतिबंधित'
सदर एसडीएम ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि प्लास्टिक के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव से पर्यावरण को बचाने के लिए देशभर में अभियान चलाए जा रहे हैं. लोगों को जागरूक करने के प्रयास भी लगातार जारी हैं. इसी को लेकर जिला प्रशासन ने एक आदेश पत्र जारी किया है. एसडीएम वृंदा लाल ने बताया कि गणतंत्र दिवस के दिन प्लास्टिक से बने हुए झंडे पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के तहत प्रतिबंध किया गया.
'गणतंत्र दिवस के बाद भी जारी रहेगी छापेमारी'
एसडीएम वृंदा लाल ने बताया कि प्लास्टिक के खिलाफ जिले में लगातार छापेमारी जारी है. इसबार के गणतंत्र दिवस में कागज और कपड़े से बना हुआ झंडे का उपयोग करने का निर्णय लिया गया है. इस संबंध में सभी दुकानदारों को स्पष्ट आदेश दिया गया है. इस अभियान को सफलता पूर्वक चलाने के लिए जिले में लगातार छापेमारी की जा रही है. उन्होंने बताया कि प्लास्टिक के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी.