मधेपुरा: 12 डोज कोरोना वैक्सीन लेने वाले ब्रह्मदेव मंडल (Brahmdev Mandal Who Took corona vaccine 12 times) को बेल मिल गई है. पुरैनी थाना से उन्हें जमानत मिली है. सीआरपीसी की धारा 41 का ब्रह्मदेव मंडल को लाभ दिया गया है. पुरैनी थाना अध्यक्ष दीपक चंद्र दास ने बेल मिलने की जानकारी दी है. इससे पहले ब्रह्मदेव मंडल ने कानूनी कार्रवाई होने पर आत्महत्या करने और प्रधानमंत्री से शिकायत करने की बात कही थी.
84 वर्षीय बुजुर्ग का दावा था कि, उन्होंने एक दो नहीं बल्कि 12 बार कोरोना का टीका लगवाया है, क्योंकि इस टीका से उन्हें कई तरह के फायदे हुए हैं. इस मामले में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा है कि उन्होंने 11 बार टीका लिया है. इसमें स्वास्थ्यकर्मियों की कोई गलती नहीं है. मैंने सभी से झूठ बोला था कि मैं दूसरा डोज लेने आया हूं. स्वास्थ्यकर्मियों ने मेरी बात को सच मानकर टीका लगाया था. इस मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया था.
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स्वास्थ्य विभाग द्वारा आनन फानन में पुरैनी पीएचसी प्रभारी से 8 जनवरी को धारा 419 / 420 और 188 के तहत मामला दर्ज करवाया गया था. इसके बाद पुलिस ब्रह्मदेव मंडल की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की थी. इसके बाद मामले पर राजनीति भी होने लगी थी. मधेपुरा सदर राजद विधायक प्रो. चंद्रशेखर ने एसपी को पत्र लिख कर ब्रह्मदेव मंडल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी.
अपने पत्र में विधायक ने कई सवाल भी उठाए थे. बाद में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मधेपुरा से पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने भी सरकार और सिस्टम को इस मामले में कटघरे में खड़ा किया था. पप्पू यादव ने कहा था कि, अपनी गलती को छुपाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्ग के ऊपर केस किया है जो बर्दाश्त करने लायक नहीं है. थाने से बेल मिलने पर एसपी राजेश कुमार ने बताया कि, ब्रह्मदेव के द्वारा बताया गया था कि कोरोना टीका के डोज से उन्हें काफी लाभ हुआ इसलिए उन्होंने टीका लिया.
साथ ही पुलिस का कहना है कि, चूंकि वे उम्रदराज व्यक्ति थे इसलिए उन्हें सीआरपीसी की धारा 41 का लाभ दिया गया. पुलिस समय समय पर उनसे जांच में सहयोग लेगी. साथ ही अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच होगी. दरअसल एफआईआर होने के बाद ब्रह्मदेव मंडल आत्महत्या की धमकी दे रहे थे. वहीं लोगों की मिल रही सहानुभूति को देखते हुए 12 बार टीका लेने वाले ब्रह्मदेव मंडल को लेकर पुलिस के रुख में नरमी आयी है. मधेपुरा एसपी ने कहा था कि 'बाबा' की गिरफ्तारी से पहले जांच होगी और उनसे सहानुभूति के साथ पूछताछ होगी.
गौरतलब है कि पुरैनी प्रखंड के औराय गांव निवासी ब्रह्मदेव मंडल (Brahmdev Mandal of Aurai village) ने 10 माह में 12 बार कोरोना का टीका लगवाने का दावा किए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से पुरैनी थाना में उनके विरुद्ध धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया गया है. केस दर्ज होने के बाद 9 जनवरी की रात की पुलिस ब्रह्मदेव मंडल को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पहुंची थी. हालांकि ब्रह्मदेव पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए और अब 84 वर्षीय बुजुर्ग ब्रह्मदेव मंडल को जमानत मिल गई है.
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