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लखीसराय: जिला परिषद से मिली नोटिस, 48 घंटे का अल्टीमेटम, दुकानदारों में खलबली - लखीसराय दुकानदारों को नोटिस

लखीसराय में जिला परिषद की नोटिस के बाद दुकानदारों के बीच खलबली मच गई. इस नोटिस के आलोक में सभी दुकानदारों ने बैठक की.

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Published : Apr 11, 2021, 6:28 PM IST

लखीसराय: जिले के सभी जिला परिषद के दुकानदारों को उप विकास आयुक्त अनिल कुमार के हस्ताक्षर पत्र से अवैध तरीके से द्वितीय मंजिल बनाने पर 18 से अधिक दुकानदारों को अल्टीमेटम दिया गया है. जिला परिषद ने 48 घंटे का नोटिस भी जारी किया गया है. जिसमें स्पष्टीकरण भी मांगा गया है.

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इसी नोटिस के आलोक में सभी दुकानदारों के द्वारा महामाया रेस्ट हाउस में एक आम बैठक की गई. जिसमें सैकड़ों दुकानदार उपस्थित हुए. इसमें नोटिस पर चर्चा परिचर्चा की गयी. इसके अलावा दुकानदारों के द्वारा संगठन टीम का भी गठन किया गया.

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"जिला परिषद कार्यालय के द्वारा 101 दिनांक 8 /4/ 2021 को भूमि पर अवस्थित दुकान के ऊपर सक्षम प्राधिकार अनुमति के बिना दो मंजिला बनाया गया. जिसे अवैध करार देते हुए जिला परिषद की भूमि पर अवस्थित दुकान से बेदखल करने का नोटिस जारी किया गया. जिसके आलोक में 48 घंटे के अंदर सभी दुकानदारों से स्पष्टीकरण मांगा गया. इन्हीं बातों को लेकर सभी दुकानदारों की एक बैठक की गई"- संजीव कुमार, दुकानदार संघ अध्यक्ष

लखीसराय: जिले के सभी जिला परिषद के दुकानदारों को उप विकास आयुक्त अनिल कुमार के हस्ताक्षर पत्र से अवैध तरीके से द्वितीय मंजिल बनाने पर 18 से अधिक दुकानदारों को अल्टीमेटम दिया गया है. जिला परिषद ने 48 घंटे का नोटिस भी जारी किया गया है. जिसमें स्पष्टीकरण भी मांगा गया है.

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इसी नोटिस के आलोक में सभी दुकानदारों के द्वारा महामाया रेस्ट हाउस में एक आम बैठक की गई. जिसमें सैकड़ों दुकानदार उपस्थित हुए. इसमें नोटिस पर चर्चा परिचर्चा की गयी. इसके अलावा दुकानदारों के द्वारा संगठन टीम का भी गठन किया गया.

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"जिला परिषद कार्यालय के द्वारा 101 दिनांक 8 /4/ 2021 को भूमि पर अवस्थित दुकान के ऊपर सक्षम प्राधिकार अनुमति के बिना दो मंजिला बनाया गया. जिसे अवैध करार देते हुए जिला परिषद की भूमि पर अवस्थित दुकान से बेदखल करने का नोटिस जारी किया गया. जिसके आलोक में 48 घंटे के अंदर सभी दुकानदारों से स्पष्टीकरण मांगा गया. इन्हीं बातों को लेकर सभी दुकानदारों की एक बैठक की गई"- संजीव कुमार, दुकानदार संघ अध्यक्ष

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