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लखीसरायः DM ने धूम्रपान रोकने को लेकर की बैठक, दिए कई दिशा-निर्देश

इस मामले पर जिले के सीएस डॉ सुरेश शरण ने कहा कि तंबाकू के प्रयोग से कैंसर होता है. इसके सेवन से कैंसर के अलावा हार्ट अटैक, किडनी की समस्या, महिलाओं में बांझपन की समस्या जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं. इसके रोकथाम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर लगातार लोगों में जागरुकता लाने का प्रयास किया जा रहा है.

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Published : Jan 6, 2020, 3:05 PM IST

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम
राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम

लखीसरायः जिले के मंत्रणा सभागार में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत एक बैठक की गई. इसमें जिले के डीएम शोभेंद्र कुमार चौधरी के अलावा सीएस डॉ सुरेश शरण समेत सैकड़ों लोगों ने भाग लिया.

'सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना अवैध'
मौके पर डीएम शोभेंद्र कुमार चौधरी ने बैठक में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में लोगों के बीच सिगरेट और तंबाकू उपयोग का प्रचलन बढ़ गया है. उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना अवैध है. जिसमें खासकर धार्मिक स्थल स्कूल, कॉलेज, डाक विभाग, रेलवे स्टेशन और चौक चौराहा पर धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन तैयारियां कर रहा है. धूम्रपान के कई गंभीर परिणाम होते हैं. इसलिए वर्तमान समय में लोगों को तंबाकू से होने वाले नुकसान के प्रति सचेत होना होगा.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

'तंबाकू के प्रयोग से बचें'
इस मामले पर जिले के सीएस डॉ सुरेश शरण ने कहा कि तंबाकू के प्रयोग से कैंसर होता है. इसके सेवन से कैंसर के अलावा हार्ट अटैक, किडनी की समस्या, महिलाओं में बांझपन की समस्या जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं. इसके रोकथाम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर लगातार लोगों में जागरुकता लाने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने सिगरेट और तंबाकू उत्पादन अधिनियम 2003 के बारे में व्यापारियों को अवगत कराते हुए इसके कार्य से पालन करने के निर्देश जारी किए.

लखीसरायः जिले के मंत्रणा सभागार में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत एक बैठक की गई. इसमें जिले के डीएम शोभेंद्र कुमार चौधरी के अलावा सीएस डॉ सुरेश शरण समेत सैकड़ों लोगों ने भाग लिया.

'सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना अवैध'
मौके पर डीएम शोभेंद्र कुमार चौधरी ने बैठक में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में लोगों के बीच सिगरेट और तंबाकू उपयोग का प्रचलन बढ़ गया है. उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना अवैध है. जिसमें खासकर धार्मिक स्थल स्कूल, कॉलेज, डाक विभाग, रेलवे स्टेशन और चौक चौराहा पर धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन तैयारियां कर रहा है. धूम्रपान के कई गंभीर परिणाम होते हैं. इसलिए वर्तमान समय में लोगों को तंबाकू से होने वाले नुकसान के प्रति सचेत होना होगा.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

'तंबाकू के प्रयोग से बचें'
इस मामले पर जिले के सीएस डॉ सुरेश शरण ने कहा कि तंबाकू के प्रयोग से कैंसर होता है. इसके सेवन से कैंसर के अलावा हार्ट अटैक, किडनी की समस्या, महिलाओं में बांझपन की समस्या जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं. इसके रोकथाम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर लगातार लोगों में जागरुकता लाने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने सिगरेट और तंबाकू उत्पादन अधिनियम 2003 के बारे में व्यापारियों को अवगत कराते हुए इसके कार्य से पालन करने के निर्देश जारी किए.

Intro:लखीसराय मंत्रणा सभागार में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कोटपा एक 2003 के परिपेक्ष में व्यापारियों और आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए किया गया मीटिंग


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Headline.. लखीसराय मंत्रणा सभागार में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कोटपा एक 2003 के परिपेक्ष में व्यापारियों और आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए किया गया मीटिंग

date..06 dec 2019

anchor... लखीसराय जिला मंत्रणा सभागार में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कोटपा एक्ट 2003 के परिपेक्ष में व्यापारियों और आम नागरिकों को जागरूक करने के उद्देश्य एक बैठक की गई ।लखीसराय डीएम शोभेंद्र कुमार चौधरी ने इस बैठक में कहा कि जिला प्रशासन द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यशाला में डीएम ने कहा कि सिगरेट और तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में हमें सतर्क रहने की जरूरत है ।सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना अवैध है। विशेषकर मंदिर, मस्जिद ,गुरुद्वारा, स्कूल, कॉलेज ,डाक विभाग ,रेलवे स्टेशन, चौक चौराहा पर धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों पर अंकुश लगाया जाए।

V.01- लखीसराय सिविल सर्जन डॉ सुरेश शरण ने कहा कि तंबाकू कैंसर को फैलाता है। तंबाकू युक्त सामग्री के सेवन से कैंसर, लुंग कैंसर, हार्ड अटैक, किडनी की समस्या , महिलाओं में बंधता जैसी खतरनाक बीमारी होती है। इससे काम करने में कमजोरी और गर्भवती महिलाओं के बच्चों पर प्रभाव होने की प्रबल संभावना बनी रहती है ।इसके रोकथाम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर लगातार लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है।सिगरेट और तंबाकू उत्पादन अधिनियम 2003 से व्यापारियों को अवगत कराते हुए इसके कार्य से पालन करने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं। कोटपा के माध्यम से डॉक्टर केनेडी हमें वैधानिक चेतावनी अंकित सिगरेट और तंबाकू के विक्रय पर रोक लगाने के लिए कहां है तंबाकू प्रयोग करना एवं बेचना दोनों कानूनन अपराध है ऐसी सामग्री बेचने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है।

byte- डॉ सुरेश शरण --सिविल सर्जन लखीसराय


Conclusion:लखीसराय मंत्रणा सभागार में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कोटपा एक 2003 के परिपेक्ष में व्यापारियों और आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए किया गया मीटिंग

V.01- लखीसराय सिविल सर्जन डॉ सुरेश शरण ने कहा कि तंबाकू कैंसर को फैलाता है। तंबाकू युक्त सामग्री के सेवन से कैंसर, लुंग कैंसर, हार्ड अटैक, किडनी की समस्या , महिलाओं में बंधता जैसी खतरनाक बीमारी होती है। इससे काम करने में कमजोरी और गर्भवती महिलाओं के बच्चों पर प्रभाव होने की प्रबल संभावना बनी रहती है ।इसके रोकथाम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर लगातार लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है।सिगरेट और तंबाकू उत्पादन अधिनियम 2003 से व्यापारियों को अवगत कराते हुए इसके कार्य से पालन करने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं। कोटपा के माध्यम से डॉक्टर केनेडी हमें वैधानिक चेतावनी अंकित सिगरेट और तंबाकू के विक्रय पर रोक लगाने के लिए कहां है तंबाकू प्रयोग करना एवं बेचना दोनों कानूनन अपराध है ऐसी सामग्री बेचने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है।

byte- डॉ सुरेश शरण --सिविल सर्जन लखीसराय
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