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लखीसरायः जिले में अब इन नियमों का पालन करना हो गया जरूरी, खुद DM बनाए हैं नजर

कोरोना का जहां तेजी से दोबारा पांव पसार रहा है, वहीं रोकथाम की कोशिशें भी तेज हो गई है. लखीसराय जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइंस जारी किये हैं. जिनमें हर तबके के लोगों के लिए दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं. पढ़िये पूरी खबर...

लखीसराय जिला प्रशासन
लखीसराय जिला प्रशासन
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Published : Apr 10, 2021, 9:37 AM IST

लखीसरायः सूबे में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए राज्य स्तर पर दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है. खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हालात पर नजर बनाए हुए हैं. वहीं सीएम के आदेश के बात लखीसराय जिला प्रशासन ने भी कोविड-19 की रोकथाम को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दिये गए हैं.

जानिए क्या हैं दिशा-निर्देश ...

  1. जिले में सभी दुकानें सिर्फ शाम 7 बजे तक ही खुली रहेंगी. हालांकि ये रोक भोजनालय, रेस्टोरेंट, ढाबा पर लागू नहीं.
  2. सभी दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में संचालकों एवं ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
  3. दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंस को कायम रखने के लिए निर्धारित 2 गज की दूरी पर सफेद वृत चिन्हित किये जायेंगे.
  4. ग्राहकों के लिए सेनेटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
  5. होटल-ढाबा में एक साथ क्षमता का 25 फीसदी लोग ही बैठ कर खाना खाएंगे.
  6. 30 अप्रैल तक सभी धार्मिक स्थलों पर लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी.
  7. सरकारी कार्यालयों में उप सचिव और ऊपर के अधिकारियों का कार्यालयों में आना अनिवार्य होगा.
  8. बाकी के कर्मचारी 33 प्रतिशत की संख्या में अल्टरनेट दिनों में कार्यालय आएंगे.
  9. सिनेमा हॉल में क्षमता के 50 फीसदी लोगों के बैठने की इजाजत होगी.
  10. प्राइवेट कार्यालय को 33 प्रतिशत कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति होगी.
  11. सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है.
  12. अंतिम संस्कार में 50 और शादी समारोह, श्राद्ध में 200 लोगों की अनुमति दी गई है.

इस संबंध में जिलाधिकारी संजय कुमार ने लोगों को भीड़भाड वाले इलाकों में जाने से बचने के लिए कहा है. साथ ही मास्क जरूर पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है.

लखीसरायः सूबे में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए राज्य स्तर पर दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है. खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हालात पर नजर बनाए हुए हैं. वहीं सीएम के आदेश के बात लखीसराय जिला प्रशासन ने भी कोविड-19 की रोकथाम को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दिये गए हैं.

जानिए क्या हैं दिशा-निर्देश ...

  1. जिले में सभी दुकानें सिर्फ शाम 7 बजे तक ही खुली रहेंगी. हालांकि ये रोक भोजनालय, रेस्टोरेंट, ढाबा पर लागू नहीं.
  2. सभी दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में संचालकों एवं ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
  3. दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंस को कायम रखने के लिए निर्धारित 2 गज की दूरी पर सफेद वृत चिन्हित किये जायेंगे.
  4. ग्राहकों के लिए सेनेटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
  5. होटल-ढाबा में एक साथ क्षमता का 25 फीसदी लोग ही बैठ कर खाना खाएंगे.
  6. 30 अप्रैल तक सभी धार्मिक स्थलों पर लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी.
  7. सरकारी कार्यालयों में उप सचिव और ऊपर के अधिकारियों का कार्यालयों में आना अनिवार्य होगा.
  8. बाकी के कर्मचारी 33 प्रतिशत की संख्या में अल्टरनेट दिनों में कार्यालय आएंगे.
  9. सिनेमा हॉल में क्षमता के 50 फीसदी लोगों के बैठने की इजाजत होगी.
  10. प्राइवेट कार्यालय को 33 प्रतिशत कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति होगी.
  11. सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है.
  12. अंतिम संस्कार में 50 और शादी समारोह, श्राद्ध में 200 लोगों की अनुमति दी गई है.

इस संबंध में जिलाधिकारी संजय कुमार ने लोगों को भीड़भाड वाले इलाकों में जाने से बचने के लिए कहा है. साथ ही मास्क जरूर पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है.

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