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भतीजी से दुष्कर्म करनेवाले को मिला आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड

भतीजी से दुष्कर्म करने वाले चाचा को किशनगंज न्यायालय ने आजीवन कारावास सुनाया है. साथ ही 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी उसे देना पड़ेगा. सोमवार को किशनगंज एडीजे वन सह विशेष न्यायाधीश पॉस्को अजीत कुमार सिंह के न्यायालय में यह सजा सुनायी गयी. दो साल के बाद उसे यह सजा सुनायी गयी. आरोपी गिरफ्तारी के बाद से जेल में ही बंद था.

व्यवहार न्यायालय किशनगंज
व्यवहार न्यायालय किशनगंज
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Published : Jan 25, 2021, 6:32 PM IST

किशनगंज: भतीजी से दुष्कर्म करने वाले चाचा को किशनगंज न्यायालय ने आजीवन कारावास सुनाया है. साथ ही 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी उसे देना पड़ेगा. सोमवार को किशनगंज एडीजे वन सह विशेष न्यायाधीश पॉस्को अजीत कुमार सिंह के न्यायालय में यह सजा सुनायी गयी. एक 8 वर्षीय नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म करने वाले चाचा को घटना के 2 वर्ष के अंदर ही सजा दी गई.

आरोपी कोचाधामन का है निवासी
आरोपी मोहम्मद आरिफ कोचाधामन क्षेत्र के एक गांव का निवासी है. वह 22 नवंबर 2018 को गांव की ही रिश्ते में भतीजी 8 वर्षीय नाबालिक बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया. नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

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किसी तरह जान बचाकर भागी थी बच्ची
घटना के बाद बच्ची किसी तरह जान बचाकर अपने घर पहुंची. अपनी आपबीती मां को सुनायी. जिसके बाद मां ने आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी. सभी लोग आरोपी के घर गए, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो गया था. घटना के बाद पीड़िता के मां ने किशनगंज महिला थाना में आरोपी मोहम्मद आरिफ के खिलाफ शिकायत दर्ज करवायी थी. जिसके बाद महिला थाना पुलिस ने मामले को गभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

15 लोगों की हुई थी गवाही
आरोपी गिरफ्तारी के बाद से ही अब तक जेल में बंद है. वहीं न्यायालय में इस मामले में 15 लोगों का गवाही करवायी गयी थी. जिसके बाद मामला सत्य पाया गया. आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड का सजा सुनाया है.

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सरकार भी देगी आर्थिक सहायता
विशेष लोक अभियोजक पॉस्को मनीष कुमार साह ने बताया कि गवाही के बाद आरोपी को सजा सुनायी गयी. बताया कि न्यायालय ने पीड़िता को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार को देने का आदेश दिया है. पीड़िता की मां ने आरोपी को सजा मिलने के बाद बताया कि न्यायालय पर मुझे पूरा विश्वास था. दोषी को सजा होगी.

किशनगंज: भतीजी से दुष्कर्म करने वाले चाचा को किशनगंज न्यायालय ने आजीवन कारावास सुनाया है. साथ ही 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी उसे देना पड़ेगा. सोमवार को किशनगंज एडीजे वन सह विशेष न्यायाधीश पॉस्को अजीत कुमार सिंह के न्यायालय में यह सजा सुनायी गयी. एक 8 वर्षीय नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म करने वाले चाचा को घटना के 2 वर्ष के अंदर ही सजा दी गई.

आरोपी कोचाधामन का है निवासी
आरोपी मोहम्मद आरिफ कोचाधामन क्षेत्र के एक गांव का निवासी है. वह 22 नवंबर 2018 को गांव की ही रिश्ते में भतीजी 8 वर्षीय नाबालिक बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया. नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

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किसी तरह जान बचाकर भागी थी बच्ची
घटना के बाद बच्ची किसी तरह जान बचाकर अपने घर पहुंची. अपनी आपबीती मां को सुनायी. जिसके बाद मां ने आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी. सभी लोग आरोपी के घर गए, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो गया था. घटना के बाद पीड़िता के मां ने किशनगंज महिला थाना में आरोपी मोहम्मद आरिफ के खिलाफ शिकायत दर्ज करवायी थी. जिसके बाद महिला थाना पुलिस ने मामले को गभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

15 लोगों की हुई थी गवाही
आरोपी गिरफ्तारी के बाद से ही अब तक जेल में बंद है. वहीं न्यायालय में इस मामले में 15 लोगों का गवाही करवायी गयी थी. जिसके बाद मामला सत्य पाया गया. आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड का सजा सुनाया है.

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सरकार भी देगी आर्थिक सहायता
विशेष लोक अभियोजक पॉस्को मनीष कुमार साह ने बताया कि गवाही के बाद आरोपी को सजा सुनायी गयी. बताया कि न्यायालय ने पीड़िता को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार को देने का आदेश दिया है. पीड़िता की मां ने आरोपी को सजा मिलने के बाद बताया कि न्यायालय पर मुझे पूरा विश्वास था. दोषी को सजा होगी.

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