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सिविल कोर्ट ने सुनाई हत्यारा भाई को आजीवन कारावास और जुर्माना की सजा - पाहरकट्टा थाना क्षेत्र

जिला जज कृष्ण कांत त्रिपाठी ने 10 महीने के अंदर सजा सुनाई है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर चार साल का अतिरिक्त जेल भी होगा.

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
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Published : Feb 8, 2020, 8:07 AM IST

Updated : Feb 8, 2020, 9:27 AM IST

किशनगंज: सिविल कोर्ट ने एक बार फिर हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है. वहीं, जुर्माना नहीं देने पर 4 साल के अतिरिक्त कारावास की सजा दी जाएगी. हत्या के दस महीने के अदंर ही आरोपी को सजा सुनाई गई. यह सजा जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण कांत त्रिपाठी के न्यायालय में सुनाई गई है.

हत्या के आरोपी को सुनाई गई सजा
सह लोक अभियोजक सत्यनारायण प्रसाद ने बताया कि मामला 12 अप्रैल 2019 का है. जहां जिले के पाहरकट्टा थाना क्षेत्र में शमीम अख्तर नाम के बुर्जुग की गांव के ही दंबग महमूद आलम ने हत्या कर दी थी. जिसके बाद मृतक की बहू मसूदा बेगम ने जिले के पहारकट्टा थाना में केस नंबर 28 /19 दर्ज करवाया था. मसूदा बेगम ने दर्ज एफआईआर में बताया कि उनका ससुर खेत में काम कर रहा था. इसी दौरान आरोपी महमूद आलम ने धारदार हथियार से उनके ससुर पर वार कर दिया और घटनास्थल पर ही उनके ससुर की मौत हो गई.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

आजीवन करावास और 50 हजार रुपये का अर्थदंड
जिला और सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में सत्रवाद संख्या 99/19 मे सुनवाई के बाद 10 महीने के अंदर जिला और सत्र न्यायाधीश कृष्ण कांत त्रिपाठी ने आरोपी मोहम्मद आलम को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाया. जिसमें आजीवन करावास और 50 हजार रुपये का अर्थदंड शामिल है. अर्थदंड राशि नहीं चुकाने पर 4 साल के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाया है. बता दें कि किशनगंज न्यायालय में बीते 2 दिन में दो हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. गुरुवार को भी एक हत्या के आरोपी ठाकुरगंज नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन नवीन यादव को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई थी.

किशनगंज: सिविल कोर्ट ने एक बार फिर हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है. वहीं, जुर्माना नहीं देने पर 4 साल के अतिरिक्त कारावास की सजा दी जाएगी. हत्या के दस महीने के अदंर ही आरोपी को सजा सुनाई गई. यह सजा जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण कांत त्रिपाठी के न्यायालय में सुनाई गई है.

हत्या के आरोपी को सुनाई गई सजा
सह लोक अभियोजक सत्यनारायण प्रसाद ने बताया कि मामला 12 अप्रैल 2019 का है. जहां जिले के पाहरकट्टा थाना क्षेत्र में शमीम अख्तर नाम के बुर्जुग की गांव के ही दंबग महमूद आलम ने हत्या कर दी थी. जिसके बाद मृतक की बहू मसूदा बेगम ने जिले के पहारकट्टा थाना में केस नंबर 28 /19 दर्ज करवाया था. मसूदा बेगम ने दर्ज एफआईआर में बताया कि उनका ससुर खेत में काम कर रहा था. इसी दौरान आरोपी महमूद आलम ने धारदार हथियार से उनके ससुर पर वार कर दिया और घटनास्थल पर ही उनके ससुर की मौत हो गई.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

आजीवन करावास और 50 हजार रुपये का अर्थदंड
जिला और सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में सत्रवाद संख्या 99/19 मे सुनवाई के बाद 10 महीने के अंदर जिला और सत्र न्यायाधीश कृष्ण कांत त्रिपाठी ने आरोपी मोहम्मद आलम को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाया. जिसमें आजीवन करावास और 50 हजार रुपये का अर्थदंड शामिल है. अर्थदंड राशि नहीं चुकाने पर 4 साल के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाया है. बता दें कि किशनगंज न्यायालय में बीते 2 दिन में दो हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. गुरुवार को भी एक हत्या के आरोपी ठाकुरगंज नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन नवीन यादव को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई थी.

Intro:किशनगंज व्यवहार न्यायालय में शुक्रवार को फिर से एक हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास और ₹ 50 हजार रुपया का अर्थदंड की सजा जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण कांत त्रिपाठी के न्यायालय में सुनाया गया अर्थदंड की जुर्माना अदा नही करने पर अतिरिक्त 4 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई।हत्या के दस महीने के अदंर आरोपी को सजा सुनाई गई।

बाइटः सत्यनारायण प्रसाद साह,लोक अभियोजक, किशनगंज


Body:मामला 12 अप्रैल 2019 का है जिले के पाहरकट्टा थाना क्षेत्र में शमीम अख्तर उर्फ बच्चा नामक एक बुर्जुग व्यक्ति को गांव के ही दंबग महमूद आलम ने तेज धारदार हथियार से खेत में हत्या कर दिया था। जिसके बाद मृतक के बहू मसूदा बेगम ने जिले के पहारकट्टा थाना में केस नंबर 28 /19 दर्ज करवाया था। मसूदा बेगम ने दर्ज एफआईआर में बताया कि उनका ससुर खेत में काम कर रहा था। इसी दौरान आरोपी महमूद आलम तेज धारदार हथियार से उनके ससुर पर वार कर दिया और घटनास्थल पर ही ससुर की मौत हो गया था।

बाइटः सत्यनारायण प्रसाद साह,


Conclusion: किशनगंज जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में सत्रवाद संख्या 99/19 मे हेयरिंग चलने के बाद 10 महीने के अंदर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण कांत त्रिपाठी ने आरोपी मोहम्मद आलम को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाया जिसमें आजीवन करावास और ₹50 हजार का अर्थदंड की राशि नहीं चुकाने पर 4 वर्ष का अतिरिक्त कारावास का सजा सुनाया। बता दे किशनगंज न्यायालय में बीते 2 दिन में दो हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाया गया।गुरुवार को भी एक हत्या के आरोपी ठाकुरगंज नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन नवीन यादव को भी आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई गई थी।
Last Updated : Feb 8, 2020, 9:27 AM IST
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