किशनगंज: बिहार के किशनगंज में शराब तस्कर (Liquor smuggler in Kishanganj) को पांच साल की सजा (Liquor smuggler sentenc to five years in Kishanganj) हुई है. किशनगंज में शराब तस्करी के आरोपी को किशनगंज न्यायालय ने 5 वर्षों की सजा सुनाया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद टू विवेक भारद्वाज की अदालत ने शराब मामले में बड़ा फैसला सुनाई है. अदालत ने शराब तस्करी के आरोप में वर्ष 2020 मे किशनगंज में शराब के साथ पकड़े गए व्यक्ति बंगाल के दार्जिलिंग माटिगारा निवासी मोहन साहा को पांच वर्षों की कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.
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शराब तस्कर को मिली 5 साल की सजा : जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त सजा कटनी पड़ेगी. आरोपी को सजा दिलवाने में विशेष लोक अभियोजक उत्पाद प्रणव कुमार ने जोरदार दलील अदालत में पेश की. विशेष लोक अभियोजक ने सजा की बिंदु पर कई साक्ष्य भी प्रस्तुत किए. सभी दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को सजा सुनायी.
जुर्माना की राशि नहीं भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा : मामले में उत्पाद विभाग की टीम ने दो वर्ष पूर्व 2 सितंबर 2020 को फरिघगोड़ा मद्दनिषेध चेक पोस्ट से 96 पेटी में 864 लीटर विदेशी शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया था. शराब को बंगाल से एक वाहन में लाद कर सब्जी की बोरी के नीचे छिपाकर तस्कर की जा रही थी. जिले में न्यायालय के इस फैसले के बाद से शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है.