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किशनगंज: लॉकडाउन को लेकर दिशा-निर्देश जारी, नियम और शर्तों के साथ शुरू होगा कामकाज

किशनगंज में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए जिलाधिकारी ने नियम लागू कर दिया है. इस नए नियम के अंतर्गत कंटेनमेंट जोन छोड़कर अन्य सभी जगहों पर नियम और शर्तो के साथ कामकाज किया जाएगा. इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन वाले क्षेत्रों में किसी को भी आने-जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

new guidelines regarding lockdown rule
जिलाधिकारी ने जारी किया गाइडलाइन
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Published : Aug 6, 2020, 11:32 AM IST

किशनगंज: जिला प्रशासन ने 5 अगस्त की समीक्षा के बाद लॉकडाउन को लेकर नया दिशा-निर्देश जारी किया है. जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन छोड़कर अन्य सभी जगहों पर नियम और शर्तो के साथ कामकाज जारी रखने की अनुमति दी है. वहीं जिले के वार्ड नंबर 11,14,17, 23, 24, 27 में कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है.

दुकान खोलने का समय निर्धारण
इस नए नियम के तहत जरूरी सामानों की दुकानें सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुली रहेंगी. वहीं अन्य कारोबार के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे का समय निर्धारित किया गया है. कोरोना महामारी के बचाव के नियमों के साथ कारोबार करने की छूट दी गई है. इसके साथ ही मास्क और सोशल डिस्टनेसिंग का पालन ग्राहक और दुकानदार दोनों को ही करना अनिवार्य है.

new guidelines regarding lockdown rule
जिलाधिकारी ने जारी किया गाइडलाइन

कंटेनमेंट जोन का निर्धारण
जिले में लगातार जिन क्षेत्रों में कोविड-19 के मामले आ रहे हैं, उन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जा रहा है. कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में धारा 144 लागू रहेगी. इस क्षेत्र से न तो बाहर निकला जा सकता है और न ही किसी को इसके अंदर प्रवेश करने की इजाजत होगी. यदि कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी. इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन में सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर एक मजिस्ट्रेट, एक पुलिस पदाधिकारी और सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की जाएगी.

किशनगंज: जिला प्रशासन ने 5 अगस्त की समीक्षा के बाद लॉकडाउन को लेकर नया दिशा-निर्देश जारी किया है. जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन छोड़कर अन्य सभी जगहों पर नियम और शर्तो के साथ कामकाज जारी रखने की अनुमति दी है. वहीं जिले के वार्ड नंबर 11,14,17, 23, 24, 27 में कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है.

दुकान खोलने का समय निर्धारण
इस नए नियम के तहत जरूरी सामानों की दुकानें सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुली रहेंगी. वहीं अन्य कारोबार के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे का समय निर्धारित किया गया है. कोरोना महामारी के बचाव के नियमों के साथ कारोबार करने की छूट दी गई है. इसके साथ ही मास्क और सोशल डिस्टनेसिंग का पालन ग्राहक और दुकानदार दोनों को ही करना अनिवार्य है.

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जिलाधिकारी ने जारी किया गाइडलाइन

कंटेनमेंट जोन का निर्धारण
जिले में लगातार जिन क्षेत्रों में कोविड-19 के मामले आ रहे हैं, उन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जा रहा है. कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में धारा 144 लागू रहेगी. इस क्षेत्र से न तो बाहर निकला जा सकता है और न ही किसी को इसके अंदर प्रवेश करने की इजाजत होगी. यदि कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी. इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन में सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर एक मजिस्ट्रेट, एक पुलिस पदाधिकारी और सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की जाएगी.

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