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Khagaria News: पूर्व बाहुबली विधायक रणवीर यादव और उनकी पत्नी को 3 साल की सजा, रंगदारी मांगने का था मामला

खगड़िया के बाहुबली पूर्व विधायक रणवीर यादव (Former MLA Ranveer Yadav And His Wife Sentenced) और उनकी पत्नी खगड़िया जिला परिषद की अध्यक्ष कृष्णा यादव को रंगदारी मांगने के मामले में न्यायालय ने तीन वर्ष की सजा सुनाई है. साथ ही दस-दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.

पूर्व बाहुबली विधायक रणवीर यादव और उनकी पत्नी को 3 साल की सजा
पूर्व बाहुबली विधायक रणवीर यादव और उनकी पत्नी को 3 साल की सजा
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Oct 11, 2023, 10:31 AM IST

Updated : Oct 11, 2023, 11:52 AM IST

खगड़ियाः बिहार के खगड़िया में कोर्ट ने पूर्व विधायक रणवीर यादव और उनकी पत्नी जिप अध्यक्ष कृष्णा कुमारी यादव को रंगदारी मांगने के मामले में दोषी पाए जाने पर तीन साल कारावास की सजा सुनाई है. इस सजा के मिलने के बाद रणवीर यादव ने इसे साजिश बताया है. कोर्ट ने रणवीर यादव और जिप अध्यक्ष कृष्णा कुमारी यादव को तीन वर्ष की कैद के साथ-साथ दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी किया है.

ये भी पढ़ेंः रणवीर यादव : ऐसा बाहुबली जिसने नीतीश के सामने चलाई थी गोलियां, आज भाई को ढूंढ रही पुलिस

साल 2005 में मांगी गई थी रंगदारीः बता दें कि कुछ महीने पहले ही पूर्व विधायक रणवीर यादव हत्या के एक मामले में लंबे समय तक जेल में बंद रहने के बाद जमानत पर रिहा हुए हैं. इधर सजा मिलने पर कृष्णा कुमारी यादव की जिप अध्यक्ष की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है. कोर्ट ने एक पुराने मामले में यह सजा सुनाई है. बताया जा रहा है कि मुगेंर के रहने वाले एक व्यवसाई आलोक तालुकदार ने वर्ष 2005 में रंगदारी मांगे जाने को लेकर खगड़िया थाना में मामला दर्ज कराया था, इसी मामले में रणवीर और कृष्णा को तीन-तीन साल कैद की सजा मिली है.

जिपध्यक्ष की कुर्सी पर मंडराने लगा खतराः अब सजा मुकर्रर होने के बाद जिप अध्यक्ष कृष्णा यादव की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है. कृष्णा यादव के विरोधी अब ये कह रहे हैं कि कोर्ट द्वारा सजायाफ्ता व्यक्ति जिला परिषद के अध्यक्ष के पद पर कैसे रह सकता‌ है. बताते चलें की बाहुबली पूर्व विधायक रणवीर यादव लगातार अपने तेवर और आपराधिक वारदातों के लिए सुर्खी में आते रहे हैं. पूर्व विधायक रणवीर यादव की दूसरी पत्नी पूनम देवी यादव खगड़िया सदर से कई बार विधायक रह चुके हैं.

कोर्ट के फैसले के बाद गरमाई राजनीतिः वर्ष 2012 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जब खगड़िया में हमला हुआ था, उसी दौरान रणवीर यादव शिक्षकों के प्रदर्शन के दौरान सीएम के सामने ही फायरिंग करते हुए लोगों से भिड़ते दिखे थे. जो मामला काफी सुर्खियों में रहा था. बहरहाल कोर्ट के इस फैसले के बाद खगड़िया की राजनीति गरमा सी गई है, राजनितिक गलियारों से लेकर हर तरफ इस मामले की चर्चा हो रही है

खगड़ियाः बिहार के खगड़िया में कोर्ट ने पूर्व विधायक रणवीर यादव और उनकी पत्नी जिप अध्यक्ष कृष्णा कुमारी यादव को रंगदारी मांगने के मामले में दोषी पाए जाने पर तीन साल कारावास की सजा सुनाई है. इस सजा के मिलने के बाद रणवीर यादव ने इसे साजिश बताया है. कोर्ट ने रणवीर यादव और जिप अध्यक्ष कृष्णा कुमारी यादव को तीन वर्ष की कैद के साथ-साथ दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी किया है.

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साल 2005 में मांगी गई थी रंगदारीः बता दें कि कुछ महीने पहले ही पूर्व विधायक रणवीर यादव हत्या के एक मामले में लंबे समय तक जेल में बंद रहने के बाद जमानत पर रिहा हुए हैं. इधर सजा मिलने पर कृष्णा कुमारी यादव की जिप अध्यक्ष की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है. कोर्ट ने एक पुराने मामले में यह सजा सुनाई है. बताया जा रहा है कि मुगेंर के रहने वाले एक व्यवसाई आलोक तालुकदार ने वर्ष 2005 में रंगदारी मांगे जाने को लेकर खगड़िया थाना में मामला दर्ज कराया था, इसी मामले में रणवीर और कृष्णा को तीन-तीन साल कैद की सजा मिली है.

जिपध्यक्ष की कुर्सी पर मंडराने लगा खतराः अब सजा मुकर्रर होने के बाद जिप अध्यक्ष कृष्णा यादव की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है. कृष्णा यादव के विरोधी अब ये कह रहे हैं कि कोर्ट द्वारा सजायाफ्ता व्यक्ति जिला परिषद के अध्यक्ष के पद पर कैसे रह सकता‌ है. बताते चलें की बाहुबली पूर्व विधायक रणवीर यादव लगातार अपने तेवर और आपराधिक वारदातों के लिए सुर्खी में आते रहे हैं. पूर्व विधायक रणवीर यादव की दूसरी पत्नी पूनम देवी यादव खगड़िया सदर से कई बार विधायक रह चुके हैं.

कोर्ट के फैसले के बाद गरमाई राजनीतिः वर्ष 2012 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जब खगड़िया में हमला हुआ था, उसी दौरान रणवीर यादव शिक्षकों के प्रदर्शन के दौरान सीएम के सामने ही फायरिंग करते हुए लोगों से भिड़ते दिखे थे. जो मामला काफी सुर्खियों में रहा था. बहरहाल कोर्ट के इस फैसले के बाद खगड़िया की राजनीति गरमा सी गई है, राजनितिक गलियारों से लेकर हर तरफ इस मामले की चर्चा हो रही है

Last Updated : Oct 11, 2023, 11:52 AM IST
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