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कटिहार: शहर में धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू, बढ़ते संक्रमण को लेकर लिया गया फैसला

कटिहार जिला प्रशासन ने पूरे शहर में अगले आदेश से धारा- 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दिया है. लोगों से अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गयी है.

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Published : Aug 3, 2020, 10:39 PM IST

Katihar
Katihar

कटिहार: जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार तेजी से इजाफा हो रहा है. जिले की नाजुक हालत को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरे शहर में अगले आदेश से धारा- 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दिया है. लोगों से अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गयी है.

जिला प्रशासन ने चिकित्सकीय गतिविधियों और आकस्मिक इलाज हेतु आवागमन को इससे मुक्त रखा है. अधिकारियों ने इस बाबत शहर का जायजा लिया और लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिग का पालन करने की अपील की. वहीं सदर एसडीएम नीरज कुमार ने बताया कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण और इससे बचाव के लिये पूरे राज्य में लॉकडाउन लागू है. नगर निगम इलाके में कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए पूरे निगम क्षेत्र को कंटेंमेंट जोन घोषित किया गया है.

शहर में निषेधाज्ञा लागू
शहर में निषेधाज्ञा लागू

दस बजे से सुबह पांच बजे तक आवाजाही पर पूर्ण पाबंदी
कंटेंमेंट जोन और शहरी इलाके में आवागमन पर रोक लगाने के लिए धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गयी है. रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक आवाजाही पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गयी है. उन्होंने बताया कि इस दौरान शहरी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलेगें और ना ही एक जगह एकत्रित होंगे. औद्योगिक, पालीवार शिफ्ट कार्य, राष्ट्रीय और राज्य मार्ग पर मालवाहन और व्यक्तियों की गतिविधियां इससे बाहर रहेंगी.

निरीक्षण करते सदर एसडीएम नीरज कुमार
निरीक्षण करते सदर एसडीएम नीरज कुमार

घरों में रहने की अपील
एसडीएम नीरज कुमार ने बताया कि चिकित्सकीय गतिविधियों और आकस्मिक इलाज के लिए आवागमन भी इससे बाहर रहेंगे. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि घरों पर रहें, सुरक्षित रहें. उन्होंने सभी से सोशल डिस्टेंसिग का पालन करने की अपील की है.

कटिहार: जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार तेजी से इजाफा हो रहा है. जिले की नाजुक हालत को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरे शहर में अगले आदेश से धारा- 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दिया है. लोगों से अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गयी है.

जिला प्रशासन ने चिकित्सकीय गतिविधियों और आकस्मिक इलाज हेतु आवागमन को इससे मुक्त रखा है. अधिकारियों ने इस बाबत शहर का जायजा लिया और लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिग का पालन करने की अपील की. वहीं सदर एसडीएम नीरज कुमार ने बताया कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण और इससे बचाव के लिये पूरे राज्य में लॉकडाउन लागू है. नगर निगम इलाके में कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए पूरे निगम क्षेत्र को कंटेंमेंट जोन घोषित किया गया है.

शहर में निषेधाज्ञा लागू
शहर में निषेधाज्ञा लागू

दस बजे से सुबह पांच बजे तक आवाजाही पर पूर्ण पाबंदी
कंटेंमेंट जोन और शहरी इलाके में आवागमन पर रोक लगाने के लिए धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गयी है. रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक आवाजाही पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गयी है. उन्होंने बताया कि इस दौरान शहरी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलेगें और ना ही एक जगह एकत्रित होंगे. औद्योगिक, पालीवार शिफ्ट कार्य, राष्ट्रीय और राज्य मार्ग पर मालवाहन और व्यक्तियों की गतिविधियां इससे बाहर रहेंगी.

निरीक्षण करते सदर एसडीएम नीरज कुमार
निरीक्षण करते सदर एसडीएम नीरज कुमार

घरों में रहने की अपील
एसडीएम नीरज कुमार ने बताया कि चिकित्सकीय गतिविधियों और आकस्मिक इलाज के लिए आवागमन भी इससे बाहर रहेंगे. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि घरों पर रहें, सुरक्षित रहें. उन्होंने सभी से सोशल डिस्टेंसिग का पालन करने की अपील की है.

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