कटिहार: बीते 1 सितंबर से देशभर में नया मोटर वाहन अधिनियम लागू हो गया है. जिस वजह से जुर्माना राशि बढ़कर दस गुना अधिक हो गया. सूबे के लोग इस एक्ट का कहीं स्वागत तो कहीं विरोध कर रहे हैं. इसी क्रम में जिला परिवहन विभाग ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक अनोखा रास्ता चुना है. परिवहन विभाग लोगों को पेंटिंग के जरिए जागरूक कर रहा है. विभाग के इस पहल से स्थानीय लोग भी काफी खुश हैं.
दीवारों को की जा रही पेंटिग
लोगों में जागरुकता फैलाने के इस पहल में जिला परिवहन के साथ जिला प्रशासन भी अपना सहयोग दे रहा है. पेंटिग के माध्यम से लोगों को दुपहिया वाहन चलाने के समय हेलमेट पहनने और चार पहिया वाहन चलाने के वक्त सीट बेल्ट लगाने की अपील की जा रही है. विभाग के इस पहल से स्थानीय लोग काफी खुश हैं. लोगों का कहना है कि प्रशासन के इस पहल से लोगों मे धीरे-धीरे जागरुकता आएगी. जिससे लोग खुद यातायात के नियमों का पालन करने लगेंगे.
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नया वाहन अधिनियम लागू होने के बाद विभागीय स्तर पर जिला स्तरीय पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए गए है. जिसको लेकर जिला प्रशासन सक्रिय होकर कार्रवाई कर रहा है. बता दें कि विगत 11 सितंबर को राज्य परिवहन आयुक्त सीमा त्रिपाठी ने राज्य राज्य के सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को हेलमेट जांच के लिए विशेष अभियान चलाने के लिए निर्देश दिया है. जारी पत्र में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि हेलमेट जांच पर विशेष जोर देकर हेलमेट धारक की प्रतिशतता को बढ़ाया जाए और इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाए.
गौरतलब है कि देश में 1 सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है. इसके तहत ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की दर में इजाफा किया गया है. वहीं, इस अभियान में वीआईपी लोगों का भी खूब चालान कट रहा है. इस क्रम मे एक ओर जहां केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की गाड़ी को लेकर विवाद हो चुका है. वहीं और बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव के बेटे अभिमन्यु का भी चालान काटा जा चुका है.
नए मोटर परिवहन कानून के तहत लगने वाला जुर्माना
- बिना हेलमेट ₹1000 जुर्माना
- बिना लाइसेंस के वाहनों का उपयोग पर ₹5000 जुर्माना
- बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर ₹5000 जुर्माना
- अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग करने पर ₹10000 जुर्माना
- खतरनाक ड्राइविंग पर ₹5000 जुर्माना
- ओवर साइज व्हीकलओवर साइज व्हीकल ₹5000 जुर्माना
- इमरजेंसी वाहनों को जगह नहीं देने पर ₹10000 जुर्माना
- नाबालिगों के अपराध पर ₹25000 जुर्माना के साथ 3 साल की सजा