कटिहार: कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कटिहार जिला प्रशासन ने कई एहतियातन कदम उठाए हैं. इस महामारी से बचाव एवं रोकथाम के लिए कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. एक ओर जहां जिला प्रशासन इस वायरस के संक्रमण से बचने के लिए लोगों को घरों में रहने के लिए अपील कर रही है और मास्क लगाकर हाथों की सफाई करने को कहा जा रहा है वहीं, दूसरी ओर तंबाकू खा कर इधर-उधर थूकने वाले के लिए भी निर्देश जारी किए हैं.
तंबाकू सेवन जन स्वास्थ्य के लिए खतरा
कटिहार जिला प्रशासन ने सोमवार को एक पत्र जारी करते हुए कहा है कि तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए खतरा है. तंबाकू खाकर लोगों को इधर-उधर थूकने की आदत है ऐसे में कई गंभीर बीमारी के संक्रमण फैलने की संभावना अधिक हो जाती है. तंबाकू सेवन करने वाले लोग गंदगी फैला कर पर्यावरण को दूषित करते है. ऐसे में बीमारियों के बढ़ने की संभावना अधिक हो जाती है.
सजा का है प्रावधान
वहीं, इसको लेकर जिला प्रशासन ने एक पत्र जारी किया है. पत्र में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि कानून के खिलाफ जाकर ऐसा काम करता है जिससे लोगों में रोग का संक्रमण फैल सकता है तो ऐसी स्थिति में भारतीय दंड संहिता 268 एवं 269 के अनुसार 6 महीने कारावास या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है.
जिले में तंबाकू उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित
आपको बता दें कि सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 4 के तहत सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है. प्रतिबंधित स्थलों पर धूम्रपान निषेध का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान किया गया है. ऐसे में जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जिले के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में किसी भी प्रकार का तंबाकू उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है.