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कैमूर: कोर्ट के आदेश के बाद भी कराया जा रहा अवैध निर्माण, SDM ने कहा होगी जांच - कैमूर में हरसू ब्रह्म धाम में अवैध निर्माण

कैमूर में धाम की भूमि पर चल रहे अवैध निर्माण पर रोक नहीं लगी है. न्यायालय के आदेश के बावजूद नये मकान का निर्माण कराया जा रहा है. वहीं प्रशासन ने अब तक तीन बार कार्य को रुकवाया है.

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कोर्ट के आदेश के बाद भी कराया जा रहा अवैध निर्माण
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Published : Aug 3, 2020, 8:15 PM IST

कैमूर: जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के चैनपुर हरसू ब्रह्म धाम परिसर के वादग्रस्त भूमि पर किए जा रहे निर्माण पर रोक लगवाने के लिए मंदिर के सचिव ने चैनपुर थाने में आवेदन दिया है. उन्होंने तत्काल कार्य को रुकवाने का आग्रह किया था. बावजूद निर्माण कार्य किया जा रहा है. वहीं इस मामले में पुलिस ने लगातार तीन बार कार्य को बंद करवाया है.

न्यायालय में चल रहा मामला
चैनपुर थाना में दिए गए आवेदन में मंदिर के सचिव कैलाश पति त्रिपाठी ने बताया है कि हरसू ब्रह्म धाम परिसर की भूमि पर न्यायालय में वाद चल रहा है. जिसमें दोनों पक्षों की सुनवाई हो रही है. दोनों पक्षों को न्यायालय की ओर से यह आदेश दिया गया है कि जब तक मुकदमे की आखिरी सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक उस भूमि पर किसी भी पक्ष की ओर से कोई भी निर्माण नहीं करवाया जाएगा.

नये मकान का करा रहे निर्माण
लाॅकडाउन का लाभ उठाकर कमलेश तिवारी पिता मदन मोहन तिवारी और अनिल तिवारी पिता रामाश्रय तिवारी सहित अन्य लोगों ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए निर्माण कार्य करवा रहे हैं. धाम की ओर से पूर्व में किए गए निर्माण को क्षतिग्रस्त करते हुए नया मकान बनाया जा रहा है.

क्या कहते हैं थानाध्यक्ष
चैनपुर थानाध्यक्ष संतोष सिंह ने बताया कि उक्त भूमि पर प्रशासन ने कार्य को रुकवाया है. जब तक न्यायालय से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिल जाता, तब तक किसी की ओर से कोई निर्माण कार्य ना किया जाए, ऐसे निर्देश दिए गए हैं.

तीन बार रोका गया कार्य
इस मामले में स्थानीय लोग और सचिव ने कहा कि प्रशासन ने लगातार तीन बार कार्य को रोका है. बावजूद कमलेश तिवारी, अनिल तिवारी आदि लोगों ने निर्माण कार्य को नहीं रोका. लगातार कार्य करवाया जा रहा है. पुलिस आने पर सभी लोग हट जा रहे हैं. उनके जाने के बाद दुबारा फिर से कार्य प्रारंभ हो जा रहा है.

क्या कहते हैं एसडीएम
इस मामले में भभुआ एसडीएम जन्मेजय शुक्ला ने बताया कि उक्त मामला उनके संज्ञान में आया है. जिसके लिए इन्होंने चैनपुर थाने को फोन करके तत्काल कार्य को रुकवाने का निर्देश दिया है. अगर उक्त लोगों ने कार्य को नहीं रोका तो, अवैध निर्माण करवा रहे लोगों की गिरफ्तारी होगी और उनके ऊपर मुकदमा चलेगा.

कैमूर: जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के चैनपुर हरसू ब्रह्म धाम परिसर के वादग्रस्त भूमि पर किए जा रहे निर्माण पर रोक लगवाने के लिए मंदिर के सचिव ने चैनपुर थाने में आवेदन दिया है. उन्होंने तत्काल कार्य को रुकवाने का आग्रह किया था. बावजूद निर्माण कार्य किया जा रहा है. वहीं इस मामले में पुलिस ने लगातार तीन बार कार्य को बंद करवाया है.

न्यायालय में चल रहा मामला
चैनपुर थाना में दिए गए आवेदन में मंदिर के सचिव कैलाश पति त्रिपाठी ने बताया है कि हरसू ब्रह्म धाम परिसर की भूमि पर न्यायालय में वाद चल रहा है. जिसमें दोनों पक्षों की सुनवाई हो रही है. दोनों पक्षों को न्यायालय की ओर से यह आदेश दिया गया है कि जब तक मुकदमे की आखिरी सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक उस भूमि पर किसी भी पक्ष की ओर से कोई भी निर्माण नहीं करवाया जाएगा.

नये मकान का करा रहे निर्माण
लाॅकडाउन का लाभ उठाकर कमलेश तिवारी पिता मदन मोहन तिवारी और अनिल तिवारी पिता रामाश्रय तिवारी सहित अन्य लोगों ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए निर्माण कार्य करवा रहे हैं. धाम की ओर से पूर्व में किए गए निर्माण को क्षतिग्रस्त करते हुए नया मकान बनाया जा रहा है.

क्या कहते हैं थानाध्यक्ष
चैनपुर थानाध्यक्ष संतोष सिंह ने बताया कि उक्त भूमि पर प्रशासन ने कार्य को रुकवाया है. जब तक न्यायालय से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिल जाता, तब तक किसी की ओर से कोई निर्माण कार्य ना किया जाए, ऐसे निर्देश दिए गए हैं.

तीन बार रोका गया कार्य
इस मामले में स्थानीय लोग और सचिव ने कहा कि प्रशासन ने लगातार तीन बार कार्य को रोका है. बावजूद कमलेश तिवारी, अनिल तिवारी आदि लोगों ने निर्माण कार्य को नहीं रोका. लगातार कार्य करवाया जा रहा है. पुलिस आने पर सभी लोग हट जा रहे हैं. उनके जाने के बाद दुबारा फिर से कार्य प्रारंभ हो जा रहा है.

क्या कहते हैं एसडीएम
इस मामले में भभुआ एसडीएम जन्मेजय शुक्ला ने बताया कि उक्त मामला उनके संज्ञान में आया है. जिसके लिए इन्होंने चैनपुर थाने को फोन करके तत्काल कार्य को रुकवाने का निर्देश दिया है. अगर उक्त लोगों ने कार्य को नहीं रोका तो, अवैध निर्माण करवा रहे लोगों की गिरफ्तारी होगी और उनके ऊपर मुकदमा चलेगा.

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