कैमूर (भभुआ): जिला परिवहन कार्यालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जिला परिवहन पदाधिकारी रामबाबू ने एजेंसी संचालकों के साथ बैठक की. बैठक के दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि अगर कोई भी एजेंसी संचालक वाहन खरीदने वालों को वीआईपी नंबर, मनपसंद नंबर लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो उसे प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.
जिला परिवहन अधिकारी ने कहा की न्यूनतम 3 महीने में अगर कोई एजेंसी संचालक 10 वाहन मालिकों को वीआईपी नंबर देने के लिए प्रोत्साहित करता है तो वैसे उसे वीआईपी नंबर के लिए जमा होने वाले आधार शुल्क का 5% प्रोत्साहन राशि के रूप में एजेंसी संचालक को दिया जाएगा.
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3 महीने में 15 वाहन मालिकों को प्रोत्साहित करने पर 7 फीसदी इनाम
कोई एजेंसी संचालक 3 महीने में 15 वाहन मालिकों को मनपसंद व वीआईपी नंबर लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो वैसे एजेंसी संचालकों को आधार शुल्क का सात प्रतिशत प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. एजेंसी संचालक न्यूनतम बुकिंग से अधिक संख्या में मनपसंद निबंधन संख्याओं का विक्रय आवंटन किए जाने पर अतिरिक्त विक्रय आवंटन के लिए भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.
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मनपसंद नंबर लेने के लिए देने होंगे पैसे
'मनपसंद नंबर लेने के लिए विभाग द्वारा राशि निर्धारित की गई है. गैर परिवहन वाहन दुपहिया वाहन को छोड़कर जो, वाहन स्वामी 0001, 0003, 0005, 0007, 0009 लेना चाहते है, तो उसे एक लाख रुपये देना पड़ेगा. वहीं जो वाहन स्वामी 0002, 0004, 1111, 2222, 3333, सहित अन्य मनपसंद वीआईपी नंबर लेना चाहते हैं, तो साठ हजार रुपये देने पड़ेंगे.' : रामबाबू, जिला परिवहन पदाधिकारी
वहीं 1100, 1300 सहित अन्य वीआईपी नंबर लेने के लिए 35 हजार रुपये व परिवहन वाहन स्वामियों को 15 हजार रुपए, वहीं दोपहिया वाहनों पर भी नंबर लेने में 15 हजार देने पड़ेंगे. इस तरह अन्य नंबर के लिए परिवहन विभाग द्वारा आधार शुल्क निर्धारित किया गया है.