कैमूर: बिहार सहित पूरे देश मेंम पिछले दो महीने से लॉकडाउन है. लेकिन 18 मई से जारी लॉकडाउन के चौथे चरण में कुछ छूट दी गई है. राज्य और केंद्र सरकार की ओर से जारी निर्देश के अनुसार जिले में कुछ दुकानों को सप्ताह में 3 या 4 दिन खोलने की अनुमति है.
कंटेनमेंट जोन में नहीं होगा लागू
डीएम डॉ. नवल किशोर चौधरी ने बताया है कि केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से जारी निर्देशों के आलोक में निर्धारित शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है. उन्होंने बताया कि 6 कंटेनमेंट जोन में ये लागू नहीं होगा.
9 से 4 बजे तक खुलेंगी दुकानें
जिला प्रशासन ने इसके लिए एक रोस्टर जारी कर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दी है.
दुकान के प्रकार | दिन |
कपड़े की दुकान और सिलाई केंद्र | सोमवार, बुधवार और शुक्रवार |
रेडिमेड कपड़े की दुकान | सोमवार, बुधवार और रविवार |
आभूषण की दुकान | मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार |
जूते-चप्पल की दुकान | मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार |
चश्मे की दुकान | मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार |
फर्निचर की दुकान | मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार |
ऑटोमोबाइल बिक्री शो रूम और मरम्मत | सोमवार,मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार |
सौंदर्य प्रसाधन की दुकान | सोमवार, बुधवार और रविवार |