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कैमूर: कोरोना गाइडलाइन नहीं मानने वालों पर जिला प्रशासन सख्त, भीड़ लगाने वालों पर कार्रवाई - कोरोना गाइड लाइन नहीं मानने वालों पर कार्रवाई

कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव को ले जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुपालन के लिए पदाधिकारी सड़क पर उतर गए. दिनभर यह अभियान चला. इस दौरान नगर पंचायत द्वारा माइक से नई गाइडलाइन की जानकारी दी गई. दुकानदारों को बताया गया की शाम चार बजे दुकान को बंद कर देना है. इसका अनुपालन नहीं करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई होगी.

गाइड लाइन नहीं मानने वालों पर प्रशासन सख्त
गाइड लाइन नहीं मानने वालों पर प्रशासन सख्त
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Published : Apr 30, 2021, 9:33 AM IST

कैमूर: जिले के मोहनिया अनुमंडल में कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव को ले जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुपालन के लिए पदाधिकारी सड़क पर उतर गए. शाम चार बजे मोहनिया की एसडीएम अमृषा बैंस के नेतृत्व में पदाधिकारियों का दल बाजार में पहुंचा. उनके साथ डीएसपी रघुनाथ सिंह, एएसडीएम संजीत कुमार, सीओ राजीव कुमार, नपं के ईओ संजय उपाध्याय, थानाध्यक्ष राम कल्याण यादव पुलिस बल के साथ मौजूद रहे.

ये भी पढ़ें- कटिहार पुलिस ने तीन बदमाशों के किया गिरफ्तार, सभी निकले कोरोना पाॅजिटिव

सभी दुकानों को बंद करा दिया गया. इससे पहले एएसडीएम के नेतृत्व में पूरे दिन नगर में भीड़ हटाने के लिए अभियान चलाया गया. स्टूवरगंज बाजार, रामगढ़ रोड, स्टेशन रोड में ठेला पर सामान बेचने वालों के विरुद्ध कार्रवाई हुई. सरकारी निर्देश के बावजूद ये ठेला वाले सड़क पर जमे हुए थे. जिससे बाजार में काफी भीड़ लग रही थी. अतिक्रमण के कारण लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही थी. जिसे देखते हुए प्रशासन सख्त हुआ.

गाइड लाइन नहीं मानने वालों पर प्रशासन सख्त
दिनभर यह अभियान चला. इस दौरान नगर पंचायत द्वारा माइक से नई गाइडलाइन की जानकारी दी जा रही थी. दुकानदारों को बताया जा रहा था की शाम चार बजे दुकान को बंद कर देना है. इसका अनुपालन नहीं करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई होगी. चार बजते ही पदाधिकारियों का दल बाजार में पहुंच गया. जिसे देख दुकानदारों में हड़कंप मच गया. सभी दुकानें बंद हो गई.

ये भी पढ़ें- Bihar Corona Update:बिहार में कोरोना के एक्टिव केस एक लाख के पार, अब तक 2480 की गई जान

कोराना गाइड लाइन मानने की अपील
'कोरोना वायरस जनित महामारी की दूसरी लहर का कहर जानलेवा बनता जा रहा है. इसके चेन को तोड़ने के लिए सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है. जिसमें शाम छह बजे की जगह चार बजे ही सभी दुकानों को बंद कर देना है. शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक 12 घंटे का रात्रि कर्फ्यू रहेगा. शादी के लिए 50 व्यक्तियों की एवं अंतिम संस्कार के लिए 20 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा रहेगी. विवाह समारोह के लिए रात्रि कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से प्रभावी होगा.' : अमृषा बैंस, एसडीएम

एसडीएम ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालने करने की अपील की. उन्होने बताया कि इस महामारी से बचने का एक मात्र उपाय है, जागरूकता व सावधानी. सभी लोग कोरोना संक्रमण से बचाव को ले जारी गाइडलाइन का अनुपालन करें. प्रशासन जनहित को ध्यान में रखकर सख्ती बरत रहा है. सभी लोग एक जागरूक नागरिक का फर्ज अदा करें. सुरक्षित रहें, और अपने परिवार को सुरक्षित रखें.

कैमूर: जिले के मोहनिया अनुमंडल में कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव को ले जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुपालन के लिए पदाधिकारी सड़क पर उतर गए. शाम चार बजे मोहनिया की एसडीएम अमृषा बैंस के नेतृत्व में पदाधिकारियों का दल बाजार में पहुंचा. उनके साथ डीएसपी रघुनाथ सिंह, एएसडीएम संजीत कुमार, सीओ राजीव कुमार, नपं के ईओ संजय उपाध्याय, थानाध्यक्ष राम कल्याण यादव पुलिस बल के साथ मौजूद रहे.

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सभी दुकानों को बंद करा दिया गया. इससे पहले एएसडीएम के नेतृत्व में पूरे दिन नगर में भीड़ हटाने के लिए अभियान चलाया गया. स्टूवरगंज बाजार, रामगढ़ रोड, स्टेशन रोड में ठेला पर सामान बेचने वालों के विरुद्ध कार्रवाई हुई. सरकारी निर्देश के बावजूद ये ठेला वाले सड़क पर जमे हुए थे. जिससे बाजार में काफी भीड़ लग रही थी. अतिक्रमण के कारण लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही थी. जिसे देखते हुए प्रशासन सख्त हुआ.

गाइड लाइन नहीं मानने वालों पर प्रशासन सख्त
दिनभर यह अभियान चला. इस दौरान नगर पंचायत द्वारा माइक से नई गाइडलाइन की जानकारी दी जा रही थी. दुकानदारों को बताया जा रहा था की शाम चार बजे दुकान को बंद कर देना है. इसका अनुपालन नहीं करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई होगी. चार बजते ही पदाधिकारियों का दल बाजार में पहुंच गया. जिसे देख दुकानदारों में हड़कंप मच गया. सभी दुकानें बंद हो गई.

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कोराना गाइड लाइन मानने की अपील
'कोरोना वायरस जनित महामारी की दूसरी लहर का कहर जानलेवा बनता जा रहा है. इसके चेन को तोड़ने के लिए सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है. जिसमें शाम छह बजे की जगह चार बजे ही सभी दुकानों को बंद कर देना है. शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक 12 घंटे का रात्रि कर्फ्यू रहेगा. शादी के लिए 50 व्यक्तियों की एवं अंतिम संस्कार के लिए 20 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा रहेगी. विवाह समारोह के लिए रात्रि कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से प्रभावी होगा.' : अमृषा बैंस, एसडीएम

एसडीएम ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालने करने की अपील की. उन्होने बताया कि इस महामारी से बचने का एक मात्र उपाय है, जागरूकता व सावधानी. सभी लोग कोरोना संक्रमण से बचाव को ले जारी गाइडलाइन का अनुपालन करें. प्रशासन जनहित को ध्यान में रखकर सख्ती बरत रहा है. सभी लोग एक जागरूक नागरिक का फर्ज अदा करें. सुरक्षित रहें, और अपने परिवार को सुरक्षित रखें.

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