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Kaimur News: फरार आरोपितों के घर पर अदालत द्वारा जारी नोटिस चस्पा - कैमूर की खबर

कैमूर के दो अपराधियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला अंतर्गत माची थाने में मामला दर्ज है. उक्त दोनों आरोपित लगातार घर से फरार चल रहे हैं. न्यायालय द्वारा एक अंतिम मोहलत देते हुए नोटिस जारी कर 17 जुलाई 2021 की तिथि तक न्यायालय में आत्मसमर्पण करने की मोहलत दी गई है. इससे संबंधित नोटिस सुऐब शाह एवं कैमुद्दीन शाह के घर चस्पा किया गया.

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Published : Jul 9, 2021, 9:19 AM IST

कैमूर: बिहार के कैमूर (Kaimur) जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिकंदरपुर गांव में गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) के आरोपितों के घर पर अदालत द्वारा जारी नोटिस चस्पा किया गया. यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) जनपद जिले के रायपुर थाने के द्वारा की गयी. उत्तर प्रदेश पुलिस के एसआई वीरेंद्र कुमार वर्मा के ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी सुऐब शाह के पुत्र मुन्ना शाह के घर न्यायालय द्वारा जारी नोटिस चस्पा किया.

ये भी पढ़ें: बिच्छू के डंक से तड़प रहा था युवक, झाड़-फूंक के चक्कर में गई जान

इस मामले में वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया गया कि कांड संख्या 15/2021 के अंतर्गत कैमूर जिले के दुर्गावती थाना के कोटसा के निवासी कैमुउद्दीन शाह एवं चैनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सिकंदरपुर के निवासी सुऐब शाह पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र अंतर्गत माची थाने में मामला दर्ज है. उक्त दोनों व्यक्तियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला न्यायालय में चल रहा है. वहीं से अभियुक्तों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट भी जारी है.

इसके अनुपालन के लिए इनके द्वारा 5 मई 2021, 14 मई 2021, 16 मई 2021, 27 मई 2021 जिसके दूसरे माह 2 जून 2021 एवं 9 जून 2021 के साथ-साथ 17 जून 2021 की तिथि को भी उक्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई लेकिन आरोपित लगातार घर से फरार चल रहे हैं.

इसके बाद न्यायालय में अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82 सीआरपीसी के अंतर्गत कार्रवाई के लिए अनुरोध किया गया. न्यायालय द्वारा एक अंतिम मोहलत देते हुए नोटिस जारी कर 17 जुलाई 2021 की तिथि तक न्यायालय में आत्मसमर्पण करने की मोहलत दी गई है. इससे संबंधित नोटिस सुऐब शाह एवं कैमुद्दीन शाह के घर चस्पा किया गया. साथ ही उस क्षेत्र के गणमान्य लोगों, स्थानीय मुखिया एवं स्थानीय थाने को भी इसकी सूचना दी गई. निर्धारित समय अवधि में अगर आरोपित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो न्यायालय के आदेश पर आरोपितों के घर में कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी.

कैमूर: बिहार के कैमूर (Kaimur) जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिकंदरपुर गांव में गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) के आरोपितों के घर पर अदालत द्वारा जारी नोटिस चस्पा किया गया. यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) जनपद जिले के रायपुर थाने के द्वारा की गयी. उत्तर प्रदेश पुलिस के एसआई वीरेंद्र कुमार वर्मा के ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी सुऐब शाह के पुत्र मुन्ना शाह के घर न्यायालय द्वारा जारी नोटिस चस्पा किया.

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इस मामले में वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया गया कि कांड संख्या 15/2021 के अंतर्गत कैमूर जिले के दुर्गावती थाना के कोटसा के निवासी कैमुउद्दीन शाह एवं चैनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सिकंदरपुर के निवासी सुऐब शाह पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र अंतर्गत माची थाने में मामला दर्ज है. उक्त दोनों व्यक्तियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला न्यायालय में चल रहा है. वहीं से अभियुक्तों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट भी जारी है.

इसके अनुपालन के लिए इनके द्वारा 5 मई 2021, 14 मई 2021, 16 मई 2021, 27 मई 2021 जिसके दूसरे माह 2 जून 2021 एवं 9 जून 2021 के साथ-साथ 17 जून 2021 की तिथि को भी उक्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई लेकिन आरोपित लगातार घर से फरार चल रहे हैं.

इसके बाद न्यायालय में अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82 सीआरपीसी के अंतर्गत कार्रवाई के लिए अनुरोध किया गया. न्यायालय द्वारा एक अंतिम मोहलत देते हुए नोटिस जारी कर 17 जुलाई 2021 की तिथि तक न्यायालय में आत्मसमर्पण करने की मोहलत दी गई है. इससे संबंधित नोटिस सुऐब शाह एवं कैमुद्दीन शाह के घर चस्पा किया गया. साथ ही उस क्षेत्र के गणमान्य लोगों, स्थानीय मुखिया एवं स्थानीय थाने को भी इसकी सूचना दी गई. निर्धारित समय अवधि में अगर आरोपित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो न्यायालय के आदेश पर आरोपितों के घर में कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी.

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